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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 06, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Jharkhand News: झारखंड में खुदरा शराब दुकानदारों पर होगा एक्शन, सरकार के साथ कर रहे थे चालाकी

    Updated: Thu, 06 Feb 2025 08:09 AM (IST)

    झारखंड में शराब दुकानदारों की मनमानी रुक नहीं रही है। ऐसे में अब मंत्री ने एक्शन लेने का एलान कर दिया है। इन खुदरा शराब दुकानदारों पर ग्राहकों को ठगने ...और पढ़ें

    झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन (जागरण फोटो)
    झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन (जागरण फोटो)

    HighLights

    1. पूरे राज्य में एमआरपी से अधिक कीमत पर शराब बिकने की शिकायत
    2. हेमंत सरकार के पास उत्पाद अधिकारियों की मिलीभगत की भी सूचना

    राज्य ब्यूरो, रांची। Jharkhand News: झारखंड में एक बार फिर अधिकतम मूल्य (एमआरपी) से ज्यादा कीमत पर शराब की बिक्री की शिकायतें मिल रही है। इसमें उत्पाद अधिकारियों की मिलीभगत की भी सूचनाएं आ रही है। विभागीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने पदभार ग्रहण के बाद इसपर रोक लगाई थी। शराब दुकानों में औचक निरीक्षण, प्लेसमेंट एजेंसियों, जिलों के अधिकारियों पर उनकी सख्ती व कार्रवाई से अधिक वसूली बंद हो गई थी।

    दुकानदारों ने फिर  से अधिक कीमत लेना आरंभ कर दिया

    अब दुकानदारों ने फिर से अधिक कीमत लेना आरंभ कर दिया है। पलामू से सूचना है कि वहां शराब की प्रति बोतल बिक्री पर 20, 40 व 70 रुपये तक अधिक वसूले जा रहे हैं। हजारीबाग में भी ऐसी ही स्थिति है। रांची में भी प्रमुख अधिकारियों की नाक के नीचे शराब दुकानदार एमआरपी से अधिक पैसे वसूल रहे हैं।

    विभागीय मंत्री ने दी एक्शन लेने की चेतावनी

    विभागीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि उन्हें भी इसकी शिकायतें मिलीं हैं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि एमआरपी से अधिक वसूली बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वे तत्काल इसपर रोक लगाएं। ऐसा नहीं होने पर उनके विरुद्ध भी जांच होगी। एमआरपी से अधिक वसूली नहीं रुका तो संबंधित दुकानदार के साथ-साथ उत्पाद अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। 

    जुर्माना भी लगा, कार्रवाई भी हुई उत्पाद विभाग ने गत वर्ष नवंबर 2024 में एक आदेश जारी किया था कि एमआरपी से अधिक कीमत पर शराब की बिक्री हुई तो दुकान के कर्मचारी पर 5000 रुपये व प्लेसमेंट एजेंसी पर एक लाख रुपये जुर्माना लगेगा।

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    इसके लिए उत्पाद विभाग ने वाट्सएप नंबर, ई-मेल आइडी भी जारी किया था। उक्त आदेश के आलोक में जुर्माना भी लगा, कार्रवाई भी हुई। इससे दुकानदारों में भय हुआ। कुछ दिनों तक अनियमितता रूकी, लेकिन फिर से वसूली शुरू हो गई। 

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