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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 28, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Hemant Soren: हेमंत सोरेन को एक और बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने इस मामले में खारिज की याचिका

Published: Wed, 28 Feb 2024 04:44 PM (IST)Updated: Wed, 28 Feb 2024 04:52 PM (IST)

Hemant Soren हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है। उन्हें अदालत से बड़ा झटका लगा है। हेमंत ...और पढ़ें

Hemant Soren: हेमंत सोरेन को एक और बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने इस मामले में खारिज की याचिका
Hemant Soren: हेमंत सोरेन को एक और बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने इस मामले में खारिज की याचिका

HighLights

  1. हाई कोर्ट ने खारिज की हेमंत सोरेन की याचिका
  2. सत्र में शामिल होने के लिए याचिका की थी दायर

राज्य ब्यूरो, रांची। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधानसभा के बजट सत्र में शामिल नहीं हो पाएंगे। झारखंड हाई कोर्ट से उन्हें बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं मिली। हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए हेमंत सोरेन को बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।

अदालत ने हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी। उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद 26 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके पहले ईडी कोर्ट ने भी सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं देते हुए याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की।

23 फरवरी से 2 मार्च तक चलेगा सत्र

सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से अदालत को बताया गया था कि विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हो चुका है। सत्र दो मार्च तक चलेगा। इस सत्र में बजट पेश किया जाना है। बजट सत्र में मनी बिल पास कराना पड़ता है। इसके लिए बहुमत की जरूरत होती है। ऐसे में उनका सदन में मौजूद रहना जरूरी है।

अदालत उन्हें सत्र में शामिल होने की अनुमति दे। ईडी की ओर से कहा गया कि जो व्यक्ति न्यायिक हिरासत में रहता है, उसका संवैधानिक अधिकार भी निलंबित ही रहता है। ऐसे में हेमंत सोरेन को बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाए।

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