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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 13, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    अवैध खनन मामले में टिंकल भगत की जमानत पर ED से कोर्ट ने मांगा जवाब, आरोपित ने कहा- सरकार से लीज पर ली थी जमीन...

    Updated: Sat, 13 Jan 2024 09:27 AM (IST)

    साहिबगंज में हुए 1250 करोड़ रुपये के अवैध मामले में ईडी की खोज-पड़ताल लगातार जारी है। इसी सिलसिले में पत्‍थर कारोबारी टिंकल भगत की जमानत याचिका पर बीत ...और पढ़ें

    अवैध खनन मामले में टिंकल भगत की जमानत पर ईडी से मांगा जवाब।
    अवैध खनन मामले में टिंकल भगत की जमानत पर ईडी से मांगा जवाब।

    राज्य ब्यूरो, रांची।  झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में साहिबगंज के पत्थर कारोबारी टिंकल भगत की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने अगली सुनवाई दो फरवरी को निर्धारित की है।

    अवैध खनन का मामला शेड्यूल अफेंस में नहीं आता

    प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि अवैध खनन का मामला शेड्यूल अफेंस में नहीं आता है। जिस प्लाॅट पर अवैध खनन की बात कही जा रही है, वह सरकार से लीज पर ली गई थी।

    प्रार्थी को ईडी ने समन करते हुए तीन बार बुलाया था, जिस पर वह ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे। मामले के एक सह आरोपित कृष्णा साहा को हाई कोर्ट से पूर्व में जमानत मिल चुकी है, इसलिए प्रार्थी को भी जमानत दी जाए।

    बीते साल हुई थी टिंकल की गिरफ्तारी

    बता दें कि ईडी की विशेष अदालत ने पूर्व में टिंकल भगत की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, इसके बाद हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई है।

    ईडी ने टिंकल भगत के खिलाफ दो सितंबर को अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। टिंकल साहिबगंज में 1000 करोड़ के अवैध पत्थर खनन मामले से जुड़ा है। टिंकल को ईडी ने सात जुलाई 2023 को गिरफ्तार किया था।

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