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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 14, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    जमीन खरीदने का बना रहे प्‍लान तो ध्‍यान में रखें यह बात, चूक गए तो होगी कार्रवाई; माना जाएगा कानून का उल्‍लंघन

    Updated: Tue, 14 May 2024 09:17 AM (GMT+05:30)

    Jharkhand News हम कई बार निवेश के इरादे से जमीन याप्‍लाट खरीदते हैं लेकिन इसे खरीदने से पहले कई चीजों का ध्‍यान रखना जरूरी माना जाता है। नहीं तो लेने ...और पढ़ें

    जमीन खरीदने से पूर्व जांच लें यूसी व ले-आउट प्लान संबंधी केस दर्ज है या नहीं
    जमीन खरीदने से पूर्व जांच लें यूसी व ले-आउट प्लान संबंधी केस दर्ज है या नहीं

    जागरण संवाददाता, रांची। आरआरडीए (रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार) क्षेत्र में जमीन खरीदने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि संबंधित भूखंड पर आरआरडीए की ओर से यूसी केस व ले-आउट प्लान से संबंधित केस दर्ज है या नहीं।

    जानकारी लिए बिना जमीन खरीदना पड़ सकता है भारी

    यदि जमीन खरीदने वाले इस संबंध में जानकारी लिए बिना जमीन की खरीद करेंगे तो उनके विरुद्ध झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार अधिनियम-1981 की सुसंगत धाराओं के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इसे गैर-कानूनी माना जाएगा।

    लिखित अनुमति के बिना जमीन का उपयोग कानून का उल्‍लंघन

    सोमवार को आरआरडीए के नगर निवेशक की ओर से इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी गई। नगर निवेशक की ओर से कहा गया है कि किसी बिल्डर या जमीन मालिक की ओर से आरआरडीए क्षेत्र अंतर्गत प्राधिकार से लिखित अनुमति लिए बिना भूमि का उपयोग, परिवर्तन व विकास कार्य झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार अधिनियम-1981 की धारा-30 का उल्लंघन है।

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