रांची में ईडी अधिकारियों पर दर्ज प्राथमिकी मामले की जांच कर सकती है CBI दिल्ली की टीम
झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई की दिल्ली टीम रांची में ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मारपीट की प्राथमिकी की जांच कर सकती है। Jharkhand Top News ...और पढ़ें

23 करोड़ रुपये के गबन मामले से जुड़ा है विवाद।
HighLights
झारखंड हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया।
ईडी अधिकारियों पर मारपीट का आरोप, कैशियर ने दर्ज कराई प्राथमिकी।
राज्य ब्यूरो, रांची। ईडी के अधिकारियों के विरुद्ध रांची के एयरपोर्ट थाने में दर्ज मारपीट के मामले में प्राथमिकी की जांच सीबीआइ की दिल्ली टीम कर सकती है।
झारखंड हाई कोर्ट ने 11 मार्च को सीबीआइ को पूरे मामले की जांच का आदेश दिया था। आदेश की कापी सीबीआइ मुख्यालय को भेजा गया था। इसके बाद सीबीआइ नए सिरे से केस दर्ज कर पूरे मामले की छानबीन करेगी।
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से जुड़े लगभग 23 करोड़ रुपये के गबन के आरोपित कैशियर संतोष कुमार ने ही ईडी के अधिकारियों पर मारपीट कर सिर फोड़ने के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
जबकि, ईडी की ओर से दावा किया गया था कि गबन मामले में संतोष कुमार बिना किसी समन के ही 12 जनवरी को ईडी कार्यालय पहुंच गया था।
उसने ईडी के सामने अपना बयान दर्ज कराने की बात कही थी। इसके बाद पूछताछ के दौरान वह उग्र हो गया और वहीं पास में पड़े पानी के जग को उठाकर अपने सिर पर मार लिया।
इससे उसे हल्की चोट आई थी। ईडी के अधिकारियों ने उसका सदर अस्पताल में इलाज भी करवाया था।
इधर, प्राथमिकी दर्ज होने के बाद रांची पुलिस की एक टीम जांच के लिए ईडी के रांची स्थित जोनल कार्यालय में पहुंच गई थी और वहां दस्तावेज की जांच करने लगी थी।
इसके बाद ही ईडी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर इस मामले की जांच सीबीआइ से कराने का आग्रह किया था।
राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया था कि कि पूछताछ के लिए बुलाकर संतोष कुमार से ईडी के अधिकारियों ने मारपीट की थी।
ईडी की दाखिल याचिका पर अपने आदेश में अदालत ने कहा था कि प्रथम दृष्ट्या यह मामला संकेत देता है कि ईडी के माध्यम से राज्य में चल रही हाई प्रोफाइल जांच से प्रभावित कुछ लोगों की मिलीभगत से यह प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।