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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 03, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

अनुराग गुप्ता को DGP बनाए रखने का मामला, हेमंत सरकार के जवाब को केंद्र ने किया खारिज; अब कह दी ये बात

Published: Sat, 03 May 2025 10:38 PM (GMT+05:30)

केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार के अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाए रखने के फैसले को फिर से गलत बताया है। ...और पढ़ें

केंद्र ने फिर दोहराया, अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाए रखना गलत
केंद्र ने फिर दोहराया, अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाए रखना गलत

HighLights

  1. केंद्र ने नियुक्ति को अवैध बताया
  2. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना

राज्य ब्यूरो, रांची। अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाए रखने के राज्य सरकार के निर्णय को केंद्र सरकार ने एक बार फिर गलत बताया है।

राज्य सरकार के जवाब पर केंद्र ने एक बार फिर दोहराया है कि अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाए रखना गलत है। अनुराग गुप्ता 30 अप्रैल 2025 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

उन्हें राज्य सरकार ने जिस नियमावली के आधार पर डीजीपी बनाया है, उस नियमावली को भी गलत बताया जा रहा है।

इस प्रकार वे सेवानिवृत्त होने के बावजूद अपने पद पर बने हैं, जो अवैध है और सरकार सेवा अधिनियम के विपरीत है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना है।

ये है मामला 

गौरतलब है कि पूर्व में भी केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर यह निर्देश दिया था कि अनुराग गुप्ता को उनके निर्धारित सेवानिवृत्ति तिथि 30 अप्रैल 2025 को सेवानिवृत्त करें।

उन्हें जिस नियमावली के आधार पर डीजीपी के पद पर दो साल के लिए पदस्थापित किया गया है, वह नियमावली अवैध है।

हालांकि, राज्य सरकार ने केंद्र के इस निर्देश का जवाब दिया था कि राज्य सरकार की नियमावली विधि सम्मत है और इसके आधार पर ही अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाया गया है। राज्य सरकार के इसी जवाब पर केंद्र ने फिर पत्र भेजा है।

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