यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 23, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
झारखंड में ये लोग पोस्टल बैलेट से कर सकेंगे वोटिंग, मतदान से पहले फार्म 12 डी भरना होगा अनिवार्य
Lok Sabha Elections 2024 झारखंड में अब्सेंटी वोटर्स को मतदान करने की विशेष सुविधा प्रदान की जाएगी। इन्हें ईडीसी-बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग की सुविधा ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, रांची। Lok Sabha Elections 2024 : अब्सेंटी वोटर्स को पोस्टल बैलट द्वारा मतदान की सुविधा के लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा फार्म - 12 डी जारी किया जाएगा। उन्हें ईडीसी-बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग की सुविधा फैसिलिटेशन सेंटर पर दी जाएगी। इसकी जानकारी डाक मतपत्र एवं ईटीपीबीएस कोषांग के वरीय पदाधिकारी संजय कुमार भगत ने डाक मतपत्र संबंधित सभी बारिकियों की जानकारी सोमवार को बैठक में दी।
आवश्यक सेवाओं में तैनात कर्मियों को विशेष सुविधा
उन्होंने बताया कि आवश्यक सेवाओं में तैनात व्यक्तियों की श्रेणी में अनुपस्थित मतदाताओं के लिए चुनावी कर्तव्य प्रमाण पत्र (ईडीसी) जारी होगा एवं डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कराया जाएगा। संबंधित विभागों द्वारा उपलब्ध कराए गए ऐसे कर्मचारियों की सूची के आधार पर जिनकी वोटिंग के दिन ड्यूटी रहेगी और वे उस दिन वोट देने से वंचित रह सकते हैं।
मीडियाकर्मियों के समक्ष वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन
वैसे मीडियाकर्मी जिन्होंने लोकसभा आम चुनाव - 2024 के मतदान कवरेज के लिए प्राधिकार पत्र प्राप्त किया है और वो पोस्टल बैलट के माध्यम से मतदान के इच्छुक हैं। उन्हें बैठक के दौरान बैलेट के माध्यम से मतदान के मार्गदर्शन के लिए वीडियो दिखाया गया।
पोस्टल बैलेट से कब कर सकते हैं मतदान
चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित मतदान दिवस के 6 दिन पूर्व से निर्धारित मतदान दिवस के 3 दिन पूर्व तक आवश्यक सेवा में लगे मतदाता पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना महत्वपूर्ण वोट दे सकते हैं।
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3 दिनों के दौरान पोस्टल बैलेट केंद्र सुबह 9 बजे से संध्या पांच बजे तक कार्यरत रहेंगे। उल्लेखनीय है कि बिजली, पानी, रोडवेज, रेलवे, डेयरी, फायर फाइटर, चिकित्सा, मीडिया, डाक, कारा सहित कुल 16 श्रेणी के कर्मचारियों को अब्सेंटी वोटर्स में शामिल किया गया है।