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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 07, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

CM Hemant Soren के दिल्ली आवास से जब्त बीएमडब्ल्यू कार मुक्त करें, जानिए ईडी न्यायाधिकरण ने अपने फैसले में और कुछ क्या कहा...?

Published: Tue, 07 Oct 2025 10:24 PM (IST)

दिल्ली स्थित ईडी की अपीलीय न्यायाधिकरण ने ईडी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास से तथाकथित भूमि घोटाला मामले जब्त ...और पढ़ें

ईडी को सीएम हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास से जब्त बीएमडब्ल्यू कार छोड़ने का आदेश।
ईडी को सीएम हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास से जब्त बीएमडब्ल्यू कार छोड़ने का आदेश।

राज्य ब्यूरो, रांची। दिल्ली स्थित ईडी की अपीलीय न्यायाधिकरण ने ईडी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास से तथाकथित भूमि घोटाला मामले जब्त की गई बीएमडब्ल्यू कार को रिलीज करने का निर्देश दिया है।

पीएमएलए के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्य वी आनंदराजन की अध्यक्षता में 25 सितंबर को पारित इस आदेश में छह सप्ताह के भीतर गाड़ी छोड़ने का आदेश दिया गया है।

अधिकरण ने अपने आदेश में कहा कि तेजी से खराब होने वाली संपत्ति को केवल एक अस्पष्ट आशंका के आधार पर अनिश्चितकाल तक नहीं रोका जा सकता है।

यह आदेश भगवान दास होल्डिंग कंपनी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया। कंपनी को एक साल तक कार को बेचने या हस्तांतरित करने पर रोक के साथ ही उसे चालू हालत में रखने का भी निर्देश दिया गया है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता कंपनी के वकीलों ने कहा कि ईडी ने मामले में दो अभियोजन शिकायतें दायर की हैं, लेकिन न तो कंपनी को आरोपित बनाया गया है और न ही इस कार को अपराध की आय बताते हुए जब्ती के लिए प्रस्तावित किया गया है।

उन्होंने यह भी कहा कि संपत्ति रिहाई के लिए बने नियमों का पालन ईडी ने नहीं किया। इस दौरान ईडी की ओर से पेश वकील ने कहा कि कार अपराध की आय ली गई है और मामले में जांच जारी है।

इसे रोके रखना जरूरी है। न्यायाधिकरण ने पाया कि कार की जब्ती को लगभग एक साल और नौ महीने बीत चुके हैं। ईडी ने दो अभियोजन शिकायतें दायर कर दी हैं, लेकिन उनमें से किसी में भी कार को अपराध की आय नहीं बताया गया।

यह तथ्य ईडी के इस दावे को खारिज करता है कि कार अवैध धन से खरीदी गई है। न्यायाधिकरण ने ईडी को यह छूट दी है कि यदि भविष्य में हुई जांच में कंपनी की मुख्य मामले में संलिप्तता सामने आती है तो वह फिर से अभियोजन शिकायत दायर करने और कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी।

इसके साथ ही न्यायाधिकरण ने अपील को निष्पादित कर दिया, क्योंकि ईडी के सर्च अभियान के दौरान जब्त किए गए अन्य उपकरण पहले ही जारी किए जा चुके थे।

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