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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 28, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Hemant Soren : हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई, ED ने जवाब दाखिल करने के लिए मांगा वक्‍त

    Updated: Tue, 28 May 2024 09:41 AM (GMT+05:30)

    Hemant Soren झारखंड हाई कोर्ट में आज पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। अब मामले ...और पढ़ें

    झारखंड के पूर्व मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन की फाइल फोटो।
    झारखंड के पूर्व मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन की फाइल फोटो।

    HighLights

    1. हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर अब 10 जून को होगी सुनवाई
    2. ईडी कोर्ट ने 13 मई को खारिज कर दी थी हेमंत सोरेन की जमानत याचिका
    3. सुप्रीम कोर्ट ने भी अंतरिम जमानत देने से किया इनकार

    राज्य ब्यूरो, रांची। Hemant Soren : झारखंड हाई कोर्ट में भूमि घोटाला मामले में आरोपित पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया। अदालत में इस मामले की अगली सुनवाई 10 जून को निर्धारित की गई है।

    31 जनवरी से जेल में हैं हेमंत सोरेन

    हेमंत सोरेन की ओर से हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई है। साथ ही हाई कोर्ट से मामले में जल्द सुनवाई करने का आग्रह भी किया गया। हाई कोर्ट ने आग्रह स्वीकार करते हुए मंगलवार को सुनवाई निर्धारित की थी।

    ईडी कोर्ट ने 13 मई को हेमंत सोरेन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। बड़गाई अंचल के 8.86 एकड़ जमीन की गलत तरीके से खरीद-बिक्री के मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वह जेल में है।

    सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन ने याचिका ली वापस

    इस मामले में हेमंत सोरेन ने ईडी कोर्ट में 15 अप्रैल को जमानत याचिका दाखिल की थी। इस पर सुनवाई करने के बाद चार मई को ईडी कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था।

    कोर्ट में ईडी की ओर से कहा गया था कि हेमंत सोरेन ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। जमीन फर्जीवाड़ा में वह शामिल रहे हैं, जबकि हेमंत सोरेन की ओर से कहा गया था कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बनता है। किसी प्रकार के लेन-देन का सीधा साक्ष्य नहीं है।

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    इससे पहले हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस दौरान लोकसभा में चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत भी मांगी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली। 

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