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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 17, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    IAS Pooja Singhal के मामले को लेकर आ गया ताजा अपडेट, कोर्ट में ED ने दी यह दलील

    Updated: Mon, 17 Feb 2025 11:05 PM (IST)

    मनरेगा घोटाले की राशि की मनी लांड्रिंग की आरोपित IAS अधिकारी पूजा सिंघल की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। इस साल जनवरी महीने में उनका निलंबन वापस ले लिय ...और पढ़ें

    आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की तस्वीर। फोटो- एएनआई
    आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की तस्वीर। फोटो- एएनआई

    HighLights

    1. पोस्टिंग नहीं करने को लेकर ED ने कोर्ट में दाखिल की है याचिका
    2. इस मामले में ईडी और पूजा सिंघल की ओर से बहस पूरी

    जागरण संवाददाता, रांची। मनरेगा घोटाले की राशि की मनी लांड्रिंग की आरोपित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की निलंबन वापसी के बाद भी मुश्किलें कम होती नहीं नजर आ रही हैं। पूजा सिंघल की पोस्टिंग नहीं करने को लेकर ED ने कोर्ट में आवेदन दिया है।

    ईडी की ओर से रांची पीएमएलए की विशेष कोर्ट में दाखिल इस याचिका पर अब 21 फरवरी को सुनवाई होगी। ईडी ने कोर्ट से यह आग्रह किया है कि आईएएस पूजा सिंघल को कोई विभाग नहीं दिया जाए।

    सोमवार को ईडी और पूजा सिंघल की ओर से बहस पूरी कर ली गई। कोर्ट ने अग्रिम सुनवाई के लिए 21 फरवरी की तिथि निर्धारित की है।

    पद का कर सकती हैं दुरुपयोग

    दरअसल, ईडी ने विशेष कोर्ट में याचिका दाखिल कर यह कहा है कि अगर पूजा सिंघल को राज्य सरकार किसी विभाग की जिम्मेदारी देती है तो वह अपने पद का दुरुपयोग कर केस को प्रभावित कर सकती हैं।

    बता दें कि मनरेगा घोटाला में आरोपित अधिकारी पूजा सिंघल को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने पांच मई 2022 को पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी में ईडी को बेहिसाब पैसे और अन्य जगहों पर इन्वेस्टमेंट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी।

    ईडी की छापेमारी के दौरान पूजा सिंघल के सीए सुमन सिंह के आवास और कार्यालय से 19.31 करोड़ रुपये की नकदी बरामद हुई थी, पूजा सिंघल को सात दिसंबर 2024 को बीएनएस कानून के तहत जेल से रिहा किया गया है।

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    हालांकि वह अब भी मनी लांड्रिंग केस में अभियुक्त हैं, लेकिन कानूनी प्रावधानों के अनुसार जेल से बाहर रहने के दौरान उनका निलंबन खत्म किया जा चुका है।

    पूजा सिंघल के वकील ने दाखिल कर दिया है जवाब

    इस मामले में पूजा सिंघल के वकील ने जवाब दाखिल कर दिया है। इस मामले में ईडी के वकील ने अदालत में आज अपना पक्ष रखा। ईडी ने अपने आवेदन में कहा है कि पूजा सिंघल आपराधिक मुकदमा का सामना कर रहीं है। ऐसे में निलंबन मुक्त होने के बाद उनकी पोस्टिंग की जाती है तो सुनवाई प्रभावित हो सकती है।

    ईडी के निशाने पर पूजा सिंघल सहित ये लोग

    ईडी के निशाने पर पूजा सिंघल के साथ ही उनके पति अभिषेक झा, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार, खूंटी जिला परिषद के तत्कालीन कनीय अभियंता राम विनोद प्रसाद सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता राजेंद्र जैन, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता जय किशोर चौधरी, खूंटी विशेष प्रमंडल के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता शशि प्रकाश हैं। ED ने इन सबके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।

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