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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 23, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    इरफान अंसारी पर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप, BJP कार्यकर्ता ने कराया केस दर्ज; पढ़ें पूरा मामला

    Updated: Thu, 23 May 2024 09:33 AM (IST)

    Irfan Ansari जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी पर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए भाजपा कार्यकर्ता महावीर सिंह ने केस दर्ज कराया है। उन ...और पढ़ें

    विधायक इरफान अंसारी पर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप, केस दर्ज
    विधायक इरफान अंसारी पर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप, केस दर्ज

    HighLights

    1. इरफान अंसारी ने अपने पोस्‍ट में किया था मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम का जिक्र
    2. भाजपा कार्यकर्ता महावीर सिंह ने अरगोड़ा थाने में कराया केस दर्ज
    3. भादवि की धारा 188, 469, 500/505 के तहत किया गया केस

    जागरण संवाददाता, रांची। Irfan Ansari : अरगोड़ा थाना में जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए भाजपा कार्यकर्ता महावीर सिंह ने केस किया है। महावीर सिंह ने पुलिस को बताया है कि उन्होंने इरफान अंसारी के द्वारा किए गए उनके एक्स हैंडल पर एक पोस्ट को पढ़ा जिससे सनातन धर्म के बारे में लिखा हुआ था।

    इरफान ने पहुंचाई सनातनियों को चोट: महावीर 

    महावीर सिंह ने कहा कि इससे सनातन धर्म को मानने वालों को काफी आघात पहुंचा है। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान न सिर्फ धार्मिक आस्था पर ठेस पहुंचाया जा रहा है, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम के विरुद्ध और उनकी तुलना जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाया गया है। इसके अलावा सामाजिक सौहार्द को भी बिगाड़ने का हर संभव प्रयास किया गया है।

    इरफान ने पोस्‍ट में किया प्रभु श्री राम का जिक्र

    जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने अपने एक्स हैंडल पर यह पोस्ट किया है की नकली रामभक्तों ने मेरे असली राम को जेल में बंद कर दिया। मेरी भाभी सीता मां दुर्गा की अवतार भाजपा को जला कर भस्म कर देगी।

    साथ में उनका हनुमान कदम से कदम मिलाकर रावण की लंका को जला कर राख कर दूंगा। लोगों से अपील की कि सीता मां एक एक आंसू का बदला लें और राम जी को सही सलामत वापस लेकर आए। पुलिस का कहना है कि भादवि की धारा 188, 469, 500/505 के तहत केस किया गया है।

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