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    झारखंड HC का फैसला: सहायक आचार्य नियुक्ति पर JSSC ले निर्णय, गोड्डा होमगार्ड नियुक्ति परिणाम पर रोक

    Updated: Wed, 25 Mar 2026 04:20 PM (IST)

    झारखंड हाई कोर्ट ने सहायक आचार्य नियुक्ति मामले में JSSC सचिव को चार सप्ताह में दस्तावेज जांच कर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। वहीं, गोड्डा में Home ...और पढ़ें

    याचिकाकर्ताओं के दस्तावेजों की जांच का आदेश दिया गया। (फोटो: सांकेतिक)

    याचिकाकर्ताओं के दस्तावेजों की जांच का आदेश दिया गया। (फोटो: सांकेतिक)

    HighLights

    1. JSSC को सहायक आचार्य नियुक्ति पर निर्णय लेने का निर्देश।

    2. गोड्डा होमगार्ड बहाली के अंतिम परिणाम पर कोर्ट की रोक।

    राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में सहायक आचार्य नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई।

    सुनवाई के बाद अदालत ने प्रार्थी को जेएसएससी सचिव के यहां सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि जेएसएससी सचिव दस्तावेज की जांच पर चार सप्ताह में निर्णय लेंगे।

    अगर सभी दस्तावेज सही पाए जाएं तो प्रार्थी के नियुक्ति की अनुशंसा की जाए। इस संबंध में प्रार्थी सीमा लता ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

    सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि प्रार्थी एससी श्रेणी से आती हैं। इन्हें इस श्रेणी में निर्धारित कट आफ अंक से ज्यादा अंक मिला है।

    इन्हें कुल 230 अंक मिले थे, जबकि कट आफ अंक 151 निर्धारित था। इनके दस्तावेज सत्यापन में भी कोई त्रुटि नहीं थी। इनसे कम अंक पाने वालों की नियुक्ति हो चुकी है।

    ऐसे में उनका परिणाम जारी कर नियुक्ति की जाए। इस पर अदालत ने जेएसएससी सचिव के यहां प्रार्थी को सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

    गोड्डा में होमगार्ड नियुक्ति के परिणाम पर लगी रोक

    हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में गोड्डा जिले में हो रही होमगार्ड बहाली प्रक्रिया को लेकर दाखिल याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई।

    सुनवाई के बाद अदालत ने आदेश दिया है कि जब तक इस मामले में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है, तब तक गोड्डा जिले में होमगार्ड बहाली का अंतिम परिणाम प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

    अदालत ने सभी प्रतिवादियों को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी। इस संबंध में सिकंदर मुर्मू की ओर से गोड्डा में चल रही होमगार्ड बहाली प्रक्रिया के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।

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