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सिपाही बहाली मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने जेएसएससी से मांगा जवाब, अभी भी 1518 पद रिक्त

Published: Fri, 16 Oct 2026 04:53 PM (IST)

झारखंड हाई कोर्ट ने सिपाही बहाली मामले में जेएसएससी से जवाब मांगा है। प्रार्थी अविनाश कुमार ने 2015 की परीक्षा ...और पढ़ें

झारखंड हाई कोर्ट ने सिपाही बहाली मामले में जेएसएससी से जवाब मांगा है।

झारखंड हाई कोर्ट ने सिपाही बहाली मामले में जेएसएससी से जवाब मांगा है।

HighLights

  1. हाई कोर्ट ने सिपाही बहाली पर जेएसएससी से जवाब मांगा।

  2. प्रार्थी 2015 परीक्षा पास कर भी नियुक्त नहीं हुए।

  3. सिपाही बहाली में अभी भी 1518 पद रिक्त हैं।

राज्य ब्यूरो, रांची। हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में सिपाही बहाली के संबंध में दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने जेएसएससी जवाब मांगा है। अगली सुनवाई नौ दिसंबर को होगी।

प्रार्थी अविनाश कुमार ने सिपाही बहाली 2015 में सभी परीक्षा (शारीरिक, मेडिकल एवं लिखित परीक्षा) पास करने के बाद भी चयनित नहीं किए जाने को चुनौती दी है। प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि जेएसएससी ने झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2015 आयोजित की थी। जिसका परिणाम 17 दिसंबर 2016 को जारी किया गया था।

जेएसएससी ने 4932 अभ्यर्थियों की अनुशंसा नियुक्ति के लिए की थी। इसके बाद सरकार ने 4892 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया था। उक्त परीक्षा में कुल पद 7272 है। इसी परीक्षा से संबंधित मामले में जितेंद्र कुमार शर्मा एवं अन्य की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त 2026 को 862 अभ्यार्थियों (याचिकाकर्ताओं) को नियुक्त करने का आदेश दिया था।

अदालत को बताया कि प्रार्थी अविनाश कुमार एवं अन्य ने उक्त प्रतियोगी परीक्षा में शारीरिक, मेडिकल एवं लिखित परीक्षा पास कर ली थी। सिपाही बहाली परीक्षा में अभी भी 1518 सीट रिक्त हैं। ऐसे में रिक्त पद पर प्रार्थियों की नियुक्ति की जाए।

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