झारखंड शराब घोटाला: सीबीआई जांच की मांग पर हाई कोर्ट में सुनवाई, राज्य सरकार ने जताई आपत्ति
झारखंड हाई कोर्ट में कथित शराब घोटाला मामले की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सरकार ने ...और पढ़ें

सरकार ने याचिका पर दर्ज कराई आपत्ति, कहा- याचिका सुनवाई योग्य नहीं।
HighLights
झारखंड शराब घोटाला मामले की सीबीआई जांच की मांग।
हाई कोर्ट में सरकार ने याचिका पर आपत्ति दर्ज की।
मामले की अगली सुनवाई अब 1 अक्टूबर को होगी।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में राज्य में कथित शराब घोटाला मामले की सीबीआइ जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से इस मामले में आपत्ति दाखिल कराने के लिए समय की मांग की गई। इसके बाद अदालत ने राज्य सरकार को याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं और इससे संबंधित तथ्यों पर जवाब दाखिल करने को कहा है।
अब मामले की अगली सुनवाई एक अक्टूबर को होगी। प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता राजीव सिन्हा और सूरज किशोर प्रसाद ने पक्ष रखा। इस संबंध में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की ओर से जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसमें झारखंड में हुए शराब घोटाला की सीबीआइ जांच का आदेश देने आग्रह कोर्ट से किया गया है।
याचिका में कहा गया है कि झारखंड में शराब घोटाले में आइएएस अधिकारी सहित कई हाई प्रोफाइल लोग शामिल हैं। मामले को लेकर 2025 में ही एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) में केस दर्ज किया गया था।
शराब घोटाला मामले में कई आरोपितों की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन सभी को डिफाल्ट जमानत मिल गई। करीब 14 माह बीतने के बाद भी मामले में आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल नहीं हुआ है। अभी तक मामले में जांच ही चल रही है। सीआईडी और एसीबी पूरे मामले की जांच कर रही है।
बता दें कि इससे पहले एक अन्य केस बोकारो से लड़की के लापता होने के मामले में राज्य सरकार ने हाई कोर्ट से कहा कि सीबीआई को जांच सौंपने में कोई आपत्ति नहीं है।
