निकाय चुनाव में वोटिंग पैटर्न बदल गया है, क्रॉस ऐरो चिह्न मुहर से डालेंगे वोट, हस्ताक्षर भी करना होगा
Jharkhand आगामी नगर निकाय चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। मतदाताओं को क्रॉस ऐरो चिह्न वाली मुहर लगाकर अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देना होगा और हस्ताक्षर ...और पढ़ें

बैलेट पेपर पर क्रॉस चिह्न मुहर लगाकर मतदाता करेंगे मतदान।
HighLights
दृष्टिहीन मतदाता सहायक के साथ कर सकेंगे वोट।
हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाना होगा अनिवार्य।
नीरज अम्बष्ठ, रांची। इस बार नगर निकाय चुनाव में मतदाता बैलेट पेपर के माध्यम से अपना वोट डालेंगे। इसके लिए उन्हें स्याही लगा एक मुहर दिया जाएगा, जिसमें क्रास का निशान होगा।
मतदाताओं को इस एराे क्राॅस का मुहर उन्हें उस उम्मीदवार के सामने लगाना होगा, जिन्हें वोट देना चाहते हों। साथ ही मतदाताओं को निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर भी करना होगा।निरक्षर मतदाता अंगूठा का भी निशान लगा सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने बैलेट पेपर में उम्मीदवारों के नाम, चुनाव चिह्न की जगह तथा आकार तक तय कर दिए हैं।
इसे लेकर चुनाव आयोग ने विस्तृत दिशा-निर्देश सभी निर्वाची पदाधिकारियों को भेज दिया है। पीठासीन पदाधिकारियों को भी इसकी जानकारी प्रशिक्षण के माध्यम से दी जा रही है।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार, किसी निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर बैलेट पेपर एक से अधिक प्रकार के हो सकते हैं।
जैसे नौ संख्या तक के उम्मीदवार वाले निर्वाचन क्षेत्रों में एक स्तंभ (कालम) वाले बैलेट पेपर होंगे, जिनमें एक ही स्तंभ में उम्मीदवारों के नाम व चुनाव चिह्न अंकित रहेंगे।
इस स्तंभ वाले बैलेट पेपर की चौड़ाई 25 से 30 इंच की होगी। इसी तरह, दो स्तंभ वाले बैलेट पेपर की चौड़ाई 55 से 60 इंच की होगी, जिसमें अधिकतम 18 उम्मीदवारों के नाम एवं चुनाव चिह्न अंकित रहेंगे।
यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में इससे भी अधिक उम्मीदवार होंगे तो उनकी संख्या के अनुसार तीन या अधिक स्तंभ वाले बैलेट पेपर का उपयोग किया जाएगा। ऐसी स्थिति में प्रत्येक स्तंभ के बाद 1/3 या 1/2 इंच की विभाजक रेखा रहेगी।
प्रत्येक स्तंभ के अंदर अभ्यर्थी का नाम बायीं ओर एवं चुनाव चिह्न दाहिने और अंकित रहेगा। दो स्तंभ में जितने उम्मीदवार रहेंगे उनके आधे बैलेट पेपर की एक ओर तथा आधे दूसरी और अंकित किए जाएंगे।
विषम संख्या में उम्मीदवार के होने पर उम्मीदवार के खाली स्थान को शेड कर दिया जाएगा। प्रत्येक उम्मीदवार के लिए बैलेट पेपर में जगह एक इंच की चौडाई में रहेगी तथा लंबाइ 25 से 3.0 इंच होगी।
वोट के लिए एक रबर की मुहर दी जाएगी
बैलेट पेपर के अंत में काले रंग का 1/6 इंच चौड़ाई का बार्डर रहेगा। किसी भी चुनाव चिह्न का आकार 1.5 इंच लंबा व एक इंच चौड़ा से अधिक नहीं होगा। निर्वाचन कर्मी बैलेट पेपर देने के पूर्व उसपर मतदाताओं का हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान लेंगे।
मतदाताओं को बैलेट पेपर पर अपना वोट अंकित करने के लिए एक रबर की मुहर दी जाएगी, जिसमें स्याही लगाकर मतपत्र पर मुहर लगाने से क्रास चिह्न प्रकट होगा।
बता दें कि महापौर तथा अध्यक्ष पद के लिए बैलेट पेपर हल्का गुलाबी रंग का होगा, जबकि वार्ड पार्षद का बैलेट पेपर सफेद रंग का होगा। दोनों पदों के लिए बैलेट पेपर एक ही बैलेट बाक्स में डाले जाएंगे।
दृष्टिहीन मतदाता ला सकेंगे सहायक
दृष्टिहीन मतदाता निकाय चुनाव में अपने साथ एक सहायक भी ला सकेंगे। ऐसे सहायक की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। सहायक उसे मतदान करने में सहयोग करेगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने ऐसे मतदाताओं की सुविधा के लिए यह प्रविधान किया है।
खबरें और भी
हस्ताक्षर करने के बाद भी चाहे तो नहीं दे सकता वोट
यदि कोई मतदाता बैलेट पेपर पर हस्ताक्षर करने या अंगूठा का निशान लगाने के बाद भी वोट नहीं देना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है। उसपर वोट डालने के लिए दबाव नहीं बनाया जाएगा। वोट नहीं देने का उल्लेख पीठासीन पदाधिकारी बैलेट पेपर पर करेंगे।