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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 12, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Ranchi: प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड सचिव की नियुक्ति का मामला: HC ने मुख्य सचिव से मांगा जवाब, 8 नवंबर को अगली सुनवाई

    By Manoj SinghEdited By: Shashank Shekhar
    Updated: Thu, 12 Oct 2023 09:55 PM (IST)

    प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के सदस्य सचिव की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने मुख्य सचिव से जवाब ...और पढ़ें

    प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड सचिव की नियुक्ति का मामला: HC ने मुख्य सचिव से मांगा जवाब
    प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड सचिव की नियुक्ति का मामला: HC ने मुख्य सचिव से मांगा जवाब

    HighLights

    1. अदालत ने पूछा कि कितनों दिनों यह पद प्रभार में रखा जा सकता है।
    2. सुप्रीम कोर्ट ने इस पद पर पूर्णकालिक नियुक्ति करने का आदेश दिया है।
    3. सरकार ने RCCF के पद पर कार्यरत वाईके दास को बोर्ड का सदस्य सचिव बनाया है।

    राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के सदस्य सचिव की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने मामले में मुख्य सचिव से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई आठ नवंबर को होगी।

    अदालत ने पर्यावरण विभाग की ओर से दाखिल जवाब को मानने से इनकार कर दिया है। सुनवाई के दौरान सदस्य सचिव वाईके दास की ओर से अदालत को बताया गया कि उनकी नियुक्ति प्रभार में है।

    इस पर अदालत ने पूछा कि कितनों दिनों यह पद प्रभार में रखा जा सकता है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता नवीन कुमार ने कहा कि सरकार का कहना है कि इस पद के लिए दो बार विज्ञापन जारी किया गया, लेकिन पद के लिए कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिलता है।

    SC ने पूर्णकालिक नियुक्ति का निर्देश दिया

    इस पद पर प्रभार में नियुक्ति नहीं की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पद पर पूर्णकालिक नियुक्ति करने का आदेश दिया है। सरकार ने आरसीसीएफ के पद पर कार्यरत वाईके दास को बोर्ड का सदस्य सचिव बनाया है। यह नियमों के खिलाफ है।

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पद पर पर्यावरण के विशेषज्ञ की नियुक्ति होनी चाहिए। इसके लिए नियमावली बनाने का भी आदेश दिया है। अभी तक नियमावली नहीं बनाई गई है। राजनीतिक रूप से वाईके दास की नियुक्ति की गई है। उनकी नियुक्त रद्द कर देना चाहिए। इस संबंध में प्रार्थी कन्हैया कुमार ने याचिका दाखिल की है।

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