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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 06, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    वकील गोपाल कृष्ण हत्याकांड में झारखंड हाई कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, DGP और SSP समेत DSP से किया जवाब तलब

    Updated: Tue, 06 Aug 2024 02:29 PM (IST)

    रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता गोपीकृष्ण की हत्या पर झारखंड हाई कोर्ट ने स्वत संज्ञान लेते हुए पुलिस महानिदेशक रांची एसएसपी और मामले की जांच कर रही एसआ ...और पढ़ें

    अधिवक्ता गोपाल कृष्ण हत्याकांड में झारखंड हाई कोर्ट डीजीपी और रांची के एसएसपी समेत एसआईटी के डीएसपी को दिए निर्देश
    अधिवक्ता गोपाल कृष्ण हत्याकांड में झारखंड हाई कोर्ट डीजीपी और रांची के एसएसपी समेत एसआईटी के डीएसपी को दिए निर्देश

    HighLights

    1. झारखंड हाई कोर्ट मामले में स्वत: संज्ञान लेकर कर रहा मामले की सुनवाई
    2. कोर्ट के आदेश पर डीजीपी, एसएसपी और डीएसपी अदालत में हुए हाजिर
    3. डीजीपी को मृतक अधिवक्ता के परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने का दिया निर्देश

    राज्य ब्यूरो, रांची। Lawyer Gopal Krishna Murder Case रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता गोपीकृष्ण की हत्या पर झारखंड हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया। हाई कोर्ट ने राज्य के पुलिस महानिदेशक, रांची एसएसपी और इस हत्याकांड के खुलासे के लिए बनी एसआइटी का नेतृत्व करने वाले डीएसपी को अदालत में तलब किया।

    डीजीपी की ओर से अदालत को बताया गया कि मामले के दो आरोपितों को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें से एक अपराधी रोशन मुंडा तथा दूसरा संदीप है। कोर्ट ने डीजीपी को मृतक अधिवक्ता के परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया।

    कोर्ट जल्द जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल करने का दिया निर्देश

    अदालत ने मामले की अनुसंधान जल्द पूरी कर चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया। डीजीपी ने बताया कि हत्याकांड के तुरंत बाद एसआइटी का गठन किया और जांच शुरू कर दी गई। पीड़ित मुआवजा एक्ट के तहत परिजनों को उचित मुआवजा भी दिलाया जाएगा।

    अदालत ने मामले की सुनवाई तीन सप्ताह बाद निर्धारित करते हुए पुलिस को प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि रांची के कांके थाना क्षेत्र में विशेष शाखा में पदस्थापित अनुपम कच्छप की भी अपराधियों ने हत्या कर दी।

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    कोर्ट ने डीजीपी को दिया ये निर्देश

    अपराधियों का मनोबल बढ़ चुका है और उसपर अंकुश लगाने की जरूरत है। कोर्ट ने डीजीपी से कहा कि वह राज्य के जिलों के एसपी एवं एसएसपी को दिशा-निर्देश दें कि अगर उनके थाना क्षेत्र में किसी तरह की आपराधिक घटनाएं होती हैं, तो इसकी जिम्मेदारी थाना प्रभारी पर होगी।

    कोर्ट ने रांची एसएसपी को भी राजधानी में विधि-व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि आए दिन रांची में महिलाओं के गले से गहने छीन लिए जाते हैं और उनके घर के निकट से अपराधी उनके गहने छीन ले जाते हैं। इस पर रोक लगाने की जरूरत है।

    अधिवक्ता की दिनदहाड़े की गई थी हत्या

    बता दें कि दो अगस्त को अधिवक्ता गोपीकृष्ण की हत्या दिनदहाड़े चाकू से गोंदकर की गई थी। इसके विरोध में सिविल कोर्ट के वकीलों ने न्यायिक कार्य से खुद को अलग रख लिया था।

    महाधिवक्ता राजीव रंजन ने भी डीजीपी को पत्र लिख कर त्वरित कार्रवाई करने और दोषियों को गिरफ्तार करने का आग्रह किया था।

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