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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 11, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    झारखंड में जिला जज नियुक्ति में शर्तों के बदलाव का आदेश खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जल्द रिक्त पदों पर करें बहाल

    By Manoj Singh Edited By: Shashank Shekhar
    Updated: Sun, 11 Feb 2024 02:25 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में जिला जज नियुक्ति में झारखंड हाईकोर्ट के फुलकोर्ट के निर्णय को निरस्त कर दिया है। अदालत ने जिला जज के रिक्त नौ पदों पर जल्द न ...और पढ़ें

    झारखंड में जिला जज नियुक्ति में शर्तों के बदलाव का आदेश खारिज
    झारखंड में जिला जज नियुक्ति में शर्तों के बदलाव का आदेश खारिज

    HighLights

    1. जब नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है तो बदलाव करना गलत है- सु्प्रीम कोर्ट
    2. HC ने झारखंड वरीय न्यायिक सेवा कैडर के तहत 22 पद पर नियुक्ति शुरू की थी

    राज्य ब्यूरो, रांची। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में जिला जज नियुक्ति मामले में झारखंड हाई कोर्ट के फुलकोर्ट के निर्णय को निरस्त कर दिया है। अदालत ने जिला जज के रिक्त नौ पदों पर जल्द नियुक्ति करने का आदेश दिया है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुशील कुमार पांडेय एवं अन्य के मामले में उक्त फैसला सुनाया है।

    झारखंड हाईकोर्ट की फुलकोर्ट ने जिला जज नियुक्ति में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक को उत्तीर्ण माना था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में हाई कोर्ट किसी भी शर्त में बदलाव कर सकता है, लेकिन जब नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है तो बदलाव करना गलत है।

    रिक्त नौ पदों पर सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति का आदेश

    अगर हाई कोर्ट को नियुक्ति प्रक्रिया की शर्तों में बदलाव करना ही था तो परीक्षा की प्रक्रिया शुरू होने के पहले करना था। झारखंड हाई कोर्ट द्वारा वर्ष 2022 में 22 जिला जजों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई थी। हाई कोर्ट ने झारखंड वरीय न्यायिक सेवा कैडर के तहत 22 पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की थी।

    नियुक्ति प्रक्रिया के बीच में हाई कोर्ट ने शर्तों में बदलाव किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

    झारखंड हाई कोर्ट के फुलकोर्ट द्वारा नियमों में बदलाव के प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त करते हुए रिक्त नौ पदों पर सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति का आदेश दिया है। पूर्व में हाई कोर्ट ने 22 पदों में से 13 पदों पर मेरिट लिस्ट जारी कर नियुक्ति की अनुशंसा की थी। नौ पद खाली रह गए थे।

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