रांची में कोचिंग संस्थानों पर निगम का शिकंजा, फायर NOC नहीं तो सील होंगे भवन
रांची नगर निगम ने कोचिंग संस्थानों में अग्नि सुरक्षा और भवन उपविधियों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की है।

रांची कोचिंग संस्थान की जांच करती नगर निगम की टीम। (जागरण)
HighLights
रांची नगर निगम की कोचिंग संस्थानों पर अग्नि सुरक्षा कार्रवाई।
सभी संस्थानों को सात दिन में फायर एनओसी अनिवार्य।
नियमों का पालन न करने पर भवन सील होंगे।
जागरण संवाददाता, रांची। राजधानी में संचालित कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रांची नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है।
शहर के विभिन्न इलाकों में लगातार दो दिनों तक चलाए गए विशेष जांच अभियान में कई कोचिंग संस्थानों में अग्नि सुरक्षा और भवन उपविधियों के उल्लंघन के मामले सामने आए हैं।
इसके बाद नगर निगम ने आम सूचना जारी कर ऐसे सभी भवन मालिकों और संस्थानों को सात दिनों के भीतर अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (फायर एनओसी) प्राप्त करने का निर्देश दिया है।
निर्धारित अवधि में अनुपालन नहीं होने पर भवन सील करने समेत झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 और झारखंड भवन उपविधि-2016 के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
बीते दो दिनों में नगर निगम की नगर निवेश शाखा की टीम ने सर्कुलर रोड, हिनू और साउथ आफिस पाड़ा क्षेत्र के प्रमुख कोचिंग संस्थानों का औचक निरीक्षण किया था।
यहां की गई जांच
इस दौरान हरिओम टावर, मैट्रिक्स बिल्डिंग, प्रणामी हाइट्स, दृष्टि आईएएस भवन, इंदिरा पैलेस तथा अन्य परिसरों में संचालित फिटजी, एलेन, मोशन एकेडमी, विद्यापीठ, फिजिक्सवाला समेत कई संस्थानों की जांच की थी।
जांच के दौरान भवनों के आक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, सेटबैक, अग्निशमन उपकरणों की वैधता, फायर एनओसी, विद्युत सुरक्षा, वेंटिलेशन, प्रवेश एवं निकास मार्ग, सीसीटीवी, पार्किंग और निर्धारित क्षमता के अनुरूप विद्यार्थियों के नामांकन की समीक्षा की गई।
निरीक्षण में कई संस्थानों में अग्निशमन उपकरणों की वैधता समाप्त मिली, जबकि कुछ भवनों में केवल एक ही प्रवेश-निकास मार्ग पाया गया। हिनू स्थित एक भवन में आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत नक्शे के बावजूद व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होती मिलीं।
वहीं जी 3 भवन की छत पर जीआई शीट से बनी अवैध लाइब्रेरी भी संचालित पाई गई। संबंधित संचालकों से स्वीकृत नक्शा और अन्य वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया है।
नगर निगम ने अग्निशमन विभाग को भी पत्र भेजकर संबंधित संस्थानों का स्थलीय निरीक्षण कराने और मानकों के अनुरूप पाए जाने पर ही फायर एनओसी जारी करने का अनुरोध किया है।
इधर, नगर निगम की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना में कहा गया है कि निगम क्षेत्र के सभी बहुमंजिला भवनों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, होटलों, रेस्तरां और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सात दिनों के भीतर अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।
ऐसा नहीं करने पर संबंधित भवनों को सील करते हुए नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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