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रांची में 20 कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी पर निगम का शिकंजा, नियमों की अनदेखी पर होगी सीलिंग

Published: Wed, 26 Aug 2026 08:00 AM (IST)

रांची नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 20 कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी को नोटिस जारी किया है। ...और पढ़ें

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रांची नगर निगम सख्त।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रांची नगर निगम सख्त।

HighLights

  1. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रांची नगर निगम सख्त।

  2. 20 कोचिंग संस्थानों, लाइब्रेरी को नोटिस जारी किया गया।

  3. भवन नक्शा, फायर एनओसी, ट्रेड लाइसेंस की होगी जांच।

जागरण संवाददाता, रांची। विद्यार्थियों की सुरक्षा और भवन नियमों के अनुपालन को लेकर रांची नगर निगम ने शहर के कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। निगम की नगर निवेशन शाखा ने मंगलवार को 20 कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी को नोटिस जारी किया है।

अब इन संस्थानों के भवन की वैधता से लेकर उसके स्वीकृत उपयोग, ट्रेड लाइसेंस, आवश्यक अनुमतियों और अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की जांच होगी। निगम की यह कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के पारित निर्णय के आलोक में की जा रही है।

आवासीय भवन में चल रही कोचिंग पर भी नजर

नगर निगम अब यह भी जांच करेगा कि जिन भवनों में कोचिंग संस्थान और लाइब्रेरी संचालित हो रहे हैं, उनका उपयोग स्वीकृत नक्शे के अनुरूप है या नहीं।

यदि किसी आवासीय भवन का इस्तेमाल व्यावसायिक गतिविधि के लिए किया जा रहा है तो उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई होगी। निगम के अनुसार, बिना स्वीकृत नक्शे वाले भवन या बिना वैध ट्रेड लाइसेंस और आवश्यक अनुमति के संचालित संस्थानों पर कार्रवाई की जाएगी।

फायर एनओसी और निकासी व्यवस्था भी जांच के दायरे में

कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी में बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहते हैं। ऐसे में निगम ने अग्नि सुरक्षा को भी जांच का अहम हिस्सा बनाया है। संस्थानों में फायर एनओसी, अग्निशमन उपकरण, आपातकालीन निकासी मार्ग और अन्य निर्धारित सुरक्षा मानकों की जांच की जाएगी। जांच में सुरक्षा मानकों की कमी मिलने पर संबंधित संस्थान और भवन के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

इन संस्थानों को जारी हुआ नोटिस

निगम की ओर से जिन संस्थानों को नोटिस दिया गया है, उनमें लालपुर स्थित हरिओम टावर के न्यूटन ट्यूटोरियल, समर्थ एकेडमी और फीटजी शामिल हैं। इसके अलावा ली डिजायर काम्प्लेक्स में संचालित विजन आइएएस, इटरनल करियर क्लासेस, कैड डिजाइन स्कूल, स्काई टेक एविएशन, मेंटर्स एडुसर्व, केडी लाइब्रेरी और भंवर राठौड़ डिजाइन स्टूडियो को भी नोटिस दिया गया है।

ईस्ट जेल रोड स्थित वीएमएस लाइब्रेरी, प्रेरणा इंस्टीट्यूट, इनसाइट लाइब्रेरी, प्रसाद एंड विनायका लाइब्रेरी, मेटा विजन एकेडमी, परफेक्ट ट्यूटोरियल, एक्सल एनसी आइएएस, किरण एकेडमी, एग्जाम फाइटर और थड़पखना स्थित संस्थान को भी कार्रवाई के दायरे में लिया गया है। सर्कुलर रोड स्थित भविष्य भारती को भी नोटिस जारी किया गया है।

नियम नहीं सुधारे तो सीलिंग

नगर निगम ने स्पष्ट कर दिया है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जांच में नियमों का उल्लंघन मिलने और निर्धारित प्रक्रिया के बावजूद कमियों को दूर नहीं किए जाने पर संस्थान या भवन को बंद अथवा सील करने की कार्रवाई की जा सकती है।