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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 04, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से राहत, किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर लगी रोक; मोदी सरनेम से जुड़ा है मामला

By Jagran NewsEdited By: Aditi Choudhary
Published: Tue, 04 Jul 2023 02:16 PM (IST)

मोदी सरनेम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने ...और पढ़ें

राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से राहत, किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर लगी रोक
राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से राहत, किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर लगी रोक

रांची, जागरण संवाददाता। मोदी सरनेम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। उन्हें अब निचली अदालत में उपस्थित नहीं होना पड़ेगा।

इस मामले में अदालत ने प्रार्थी प्रदीप मोदी को नोटिस जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। राहुल गांधी ने निचली अदालत के उस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें अदालत ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है।

रांची निवासी प्रदीप मोदी ने वर्ष 2019 में दिए राहुल गांधी के उस बयान को लेकर शिकायत दर्ज कराया है, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी सरनेम वाले सभी चोर होते हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है राहुल गांधी ने पूरे मोदी समुदाय का अपमान किया है।

क्या है राहुल गांधी और मोदी सरनेम को लेकर विवाद

बता दें कि यह मामला 2019 का है। रांची के मोरहाबादी मैदान में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के दौरान राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी और ललित मोदी का जिक्र करते हुए कहा था कि 'सारे मोदी सरनेम वाले चोर हैं'। इसे लेकर अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराई है। याचिका में कहा गया है कि राहुल गांधी के टिप्पणी से पूरा मोदी समाज आहत है, इसलिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।