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रांची में तीन केंद्रों पर एसएससी परीक्षा, 16 से 26 सितंबर तक 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू

Published: Tue, 15 Sep 2026 06:18 PM (IST)Updated: Wed, 16 Sep 2026 02:41 AM (IST)

रांची में 16 से 26 सितंबर तक एसएससी चयन पदों की परीक्षा के लिए तीन केंद्रों पर निषेधाज्ञा लागू की ...और पढ़ें

विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उपायुक्त ने जारी किया निर्देश।

विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उपायुक्त ने जारी किया निर्देश।

HighLights

  1. रांची में 16-26 सितंबर तक एसएससी परीक्षा आयोजित होगी।

  2. परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू की गई।

  3. कदाचार मुक्त परीक्षा और विधि-व्यवस्था बनाए रखने हेतु आदेश।

जागरण संवाददाता, रांची। कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता के क्षेत्रीय निदेशक की ओर से दी गई सूचना के अनुसार रांची में 16 से 26 सितंबर तक चयन पदों की परीक्षा चरण 14/2026 आयोजित की जाएगी। परीक्षा तीन पालियों में सुबह आठ बजे से शाम 6:30 बजे तक तीन परीक्षा केंद्रों पर होगी।

परीक्षा के कदाचार मुक्त संचालन और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, रांची, मंजूनाथ भजंत्री के आदेश पर परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल, पुलिस पदाधिकारी और दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।

परीक्षा केंद्रों पर असामाजिक तत्वों द्वारा भीड़ लगाकर विधि-व्यवस्था भंग करने की आशंका को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची, कुमार रजत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तीनों परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू की है। निषेधाज्ञा 16 सितंबर से 26 सितंबर 2026 तक, 20 सितंबर को छोड़कर, प्रतिदिन सुबह पांच बजे से रात 9:30 बजे तक प्रभावी रहेगी।

इन परीक्षा केंद्रों पर होगी परीक्षा

आइडियल इंटरनेशनल स्कूल, शिव मंदिर के पास, दलादली, रांची, कैपस्टोन टेक आनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर, आउटर रिंग रोड, नेशनल ला यूनिवर्सिटी के पास, सुनैना बैंक्वेट हाल के सामने, कांके औरकैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, मिलन चौक के पास, पुरुलिया रोड, टाटीसिलवे में परीक्षा होगी।

पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एक जगह जमा होने पर रोक रहेगी

निषेधाज्ञा के दौरान परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एक जगह जमा होने पर रोक रहेगी। हालांकि, सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों-कर्मचारियों, सरकारी कार्यक्रम और शवयात्रा को इससे बाहर रखा गया है।

इसके अलावा किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र के इस्तेमाल, बंदूक, राइफल, रिवाल्वर, बम, बारूद आदि अस्त्र-शस्त्र तथा लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला आदि हरवे हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों-कर्मचारियों को इससे मुक्त रखा गया है। इसके साथ ही किसी प्रकार की बैठक या आमसभा के आयोजन पर भी रोक रहेगी।

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