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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 04, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Jharkhand News: निलंबित IAS पूजा सिंघल ने चल दिया गजब का दांव, क्या अब कोर्ट से मिल जाएगी जमानत?

    Updated: Wed, 04 Dec 2024 12:58 PM (GMT+05:30)

    IAS Puja Singhal निलंबित आईएएस पूजा सिंघल ने जमानत पाने के लिए नया दांव चला है। पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर छह दिसंबर को विस्तृत सुनवाई होगी। पूजा स ...और पढ़ें

    निलंबित पूजा सिंघल की जमानत पर होगी सुनवाई (जागरण)
    निलंबित पूजा सिंघल की जमानत पर होगी सुनवाई (जागरण)

    HighLights

    1. पूजा सिंघल ने जेल से ही बंदी पत्र स्वयं लिखकर भेजा कोर्ट को
    2. पूजा सिंघल की जमानत पर छह दिसंबर को सुनवाई
    3. पूर्व में कोर्ट ने जेल अधीक्षक से मांगी थी रिपोर्ट

    राज्य ब्यूरो, रांची। Jharkhand News: मनरेगा घोटाले की राशि का मनी लॉन्ड्रिंग करने की आरोपित निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर छह दिसंबर को विस्तृत सुनवाई होगी। मंगलवार को जेल अधीक्षक की ओर से ईडी कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया। उनकी ओर से बताया गया कि पूजा सिंघल 28 माह से जेल में बंद हैं।

    पिछली सुनवाई के दौरान ईडी कोर्ट ने मामले में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार के जेल अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी थी। पूजा सिंघल की ओर से नए कानून बीएनएस का हवाला देते हुए ईडी कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई है।

    पूजा सिंघल ने चला गजब का दांव

    पूजा सिंघल ने दांव चलते हुए जेल से ही बंदी पत्र स्वयं लिखकर कोर्ट को भेजा है। जिसमें जमानत के लिए बीएनएस की धारा 479 का हवाला दे दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि पूजा सिंघल का यह दांव कोर्ट में टिक पाता है कि नहीं। इस अधिनियम के तहत कोई आरोपित, जिसका पहला अपराध है और उस धारा में होने वाली अधिकतम सजा का एक तिहाई अंडर ट्रायल में काट चुका है तो वह आरोपित जमानत का हकदार होगा। पूजा सिंघल ने इसको लेकर जेल से ही बंदी पत्र लिखकर भेजा है।

    पूजा सिंघल के अधिवक्ता ने दी दलील

    सुनवाई के दौरान अधिवक्ता ने बताया कि एक्ट के अनुसार उस बंदी पत्र को जेल अधीक्षक के माध्यम से कोर्ट पहुंचना चाहिए था। लेकिन पूजा सिंघल ने स्वयं लिखकर भेज दिया है। पूजा सिंघल को ईडी टीम ने पूछताछ के दौरान 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में है।

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    एक महीने के लिए औपबंधिक जमानत पर बाहर निकली है। पूजा सिंघल पीएमएलए की जिस धारा में आरोपित है उसमें अधिकतम सात साल की सजा का प्रविधान है। इसके अनुसार से वह एक तिहाई सजा काट चुकी है। बता दें कि अगर आरोपित के कारण ट्रायल में देरी हो रही है तो उतनी अवधि घटाने का भी प्रविधान है। ऐसे में अब सबकुछ कोर्ट पर निर्भर करता है।

    कौन हैं निलंबित आईएएस पूजा सिंघल? (IAS Puja Singhal)

    • पूजा सिंघल झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी हैं।
    • निलंबन से पहले उनके पास उद्योग सचिव और खान सचिव का प्रभार था।
    • इसके अलावा पूजा सिंघल झारखंड राज्य खनिज विकास निगम (जेएसएमडीसी ) की चेयरमैन भी थीं।
    • पूजा सिंघल इससे पहले भी बीजेपी की सरकार में कृषि सचिव के पद पर तैनात थीं।
    • पूजा सिंघल मनरेगा घोटाले के वक्त खूंटी में डीसी पद पर तैनात थीं।
    • 6 मई 2022 को झारखंड की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के ठिकानों पर ईडी ने छापामारी की थी।
    • पूजा सिंघल के घर से भी कई दस्तावेज और अहम कागजात मिले थे।
    • ईडी की टीम मनरेगा घोटाले के साथ-साथ आइएएस पूजा सिंघल के पूरे कार्यकाल की जांच कर रही है।
    • जिसमें कई जिलों के उपायुक्त के कार्यकाल के वक्त के विवादित मामले भी हैं।

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