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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 08, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

JPSC नियुक्ति में महिला को किन परिस्थितियों में नहीं दिया गया आरक्षण...हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

Published: Wed, 08 Oct 2025 05:45 AM (IST)

झारखंड हाई कोर्ट में महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं देने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई ...और पढ़ें

जेपीएससी नियुक्ति में महिला को आरक्षण देने के मामले में मांगा जवाब
जेपीएससी नियुक्ति में महिला को आरक्षण देने के मामले में मांगा जवाब

राज्य ब्यूरो, रांची । झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में जेपीएससी परीक्षा में महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं देने के खिलाफ दाखिल याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने आयोग से जवाब मांगा है।

अदालत ने जेपीएससी से पूछा है कि किन परिस्थितियों में महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया। अदालत ने आयोग से अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों के अंक और प्रार्थी के प्राप्तांक का तुलनात्मक विवरण भी प्रस्तुत करने को कहा है।

अदालत ने मामले में अगली सुनवाई 11 नवंबर को निर्धारित की है। इस संबंध में आरसी तपस्विनी ने याचिका दाखिल की है।

प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि उन्होंने परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित महिला अभ्यर्थियों से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, फिर भी उनका चयन नहीं किया गया।

उन्होंने कहा कि परीक्षा के विज्ञापन में स्पष्ट रूप से तीन प्रतिशत महिला आरक्षण का प्रविधान किया गया था। उन्हें सभी चरणों में (प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार) में सफल घोषित किया गया था।

दस्तावेज सत्यापन के लिए भी बुलाया गया था। लेकिन अंतिम परिणाम घोषित होने पर उनका नाम सूची में शामिल नहीं किया गया।

जेपीएससी की ओर से अदालत को बताया गया कि संबंधित परीक्षा में महिला अभ्यर्थियों का चयन पहले ही किया जा चुका है।

आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा कि पहले से चयनित अभ्यर्थियों की सूची में अब संशोधन कर अतिरिक्त आरक्षण का लाभ देना संभव नहीं है। अदालत ने आयोग की दलील पर असंतोष जताते हुए रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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