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    पश्चिमी सिंहभूम में मुहर्रम पर बंद रहेंगी शराब की दुकानें, उत्पाद विभाग का आदेश जारी

    Updated: Wed, 24 Jun 2026 12:55 PM (IST)

    पश्चिमी सिंहभूम जिले में मुहर्रम के अवसर पर 26 जून 2026 को सभी प्रकार की खुदरा शराब दुकानें बंद रहेंगी। ...और पढ़ें

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    HighLights

    1. पश्चिमी सिंहभूम में मुहर्रम पर शराब दुकानें बंद रहेंगी।

    2. 26 जून 2026 को सभी खुदरा उत्पाद अनुज्ञप्तियां बंद।

    3. अवैध शराब बिक्री पर कड़ी निगरानी और कार्रवाई होगी।

    जागरण संवाददाता, चाईबासा। मुहर्रम के अवसर पर पश्चिमी सिंहभूम जिले में 26 जून 2026 को सभी प्रकार की खुदरा उत्पाद अनुज्ञप्तियां पूर्णतः बंद रहेंगी। इस संबंध में उत्पाद अधीक्षक रंजन तिवारी ने आदेश जारी कर जिले की देशी शराब एवं कम्पोजिट शराब दुकानों के साथ-साथ बार, रेस्तरां, क्लब और कैंटीन में भी शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है।

    जारी आदेश में कहा गया है कि झारखंड सरकार द्वारा अधिसूचित झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बन्दोबस्ती एवं संचालन) नियामावली, 2025 के नियम 28 (i) के तहत मुहर्रम के अवसर पर जिले की सभी उत्पाद अनुज्ञप्ति प्राप्त प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इस दौरान किसी भी प्रकार की शराब की बिक्री, वितरण अथवा परोसने की अनुमति नहीं होगी।

    उत्पाद विभाग ने सभी लाइसेंसधारियों को आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। वहीं उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि निर्धारित अवधि के दौरान जिले की सभी खुदरा शराब दुकानों, बार, रेस्तरां, क्लब एवं कैंटीन को सीलबंद कराना सुनिश्चित करें।

    उत्पाद अधीक्षक रंजन तिवारी ने कहा कि बंदी अवधि के दौरान अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और तस्करी पर विशेष नजर रखी जाएगी। इसके लिए उत्पाद विभाग की टीम विभिन्न क्षेत्रों में लगातार निरीक्षण और छापेमारी अभियान चलाएगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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    जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन तथा अनुमंडल पदाधिकारियों को भी इस संबंध में सूचना भेजी गई है, ताकि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ आदेश का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

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