MP Lokayukta Action: राजगढ़ में रिश्वत का 'फिल्मी' खेल, खातों से होल्ड हटाने के मांगे 12,600 रुपये, फिर ऐसे बिछा लोकायुक्त का जाल
लोकायुक्त पुलिस भोपाल संभाग ने सोमवार (27 जुलाई 2026) को राजगढ़ जिले में एक बड़ी ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया ...और पढ़ें

लोकायुक्त पुलिस की गिरफ्त में समिति संचालक । फोटो-नईदुनिया
HighLights
- राजगढ़ के जीरापुर में लोकायुक्त पुलिस भोपाल की बड़ी कार्रवाई।
- किसानों के खातों से होल्ड हटाने के एवज में मांगी गई थी ₹12,600 की रिश्वत।
- निजी कार्यालय में ट्रैप हुआ आरोपी राधेश्याम दांगी।
राजगढ़/भोपाल:
कहानी की शुरुआत: जब बैंक खातों पर लगा 'होल्ड'
राजगढ़ जिले का जीरापुर इलाका । यहां के रूपहेड़ा गांव में रहने वाले श्याम सुंदर सिंह और उनके दो भाइयों, प्रहलाद सिंह और राजेंद्र सिंह की परेशानी तब शुरू हुई जब उनके बैंक खातों पर अचानक 'होल्ड' लग गया । जब वे इस समस्या का हल निकालने सादलपुर के सहायक समिति प्रबंधक राधेश्याम दांगी के पास पहुंचे, तो कहानी में एक 'विलेन' वाली एंट्री हुई । दांगी ने मदद करने के बजाय उनके सामने एक शर्त रख दी हर खाते से होल्ड हटाने के 4,200 रुपये, यानी तीन खातों के कुल 12,600 रुपये का 'नज़राना' ।
ट्विस्ट: चुपचाप पैसे देने के बजाय उठाया बड़ा कदम
परेशान भाइयों ने हार मानने और घूस देने के बजाय एक बड़ा कदम उठाया। वे सीधे भोपाल पहुंचे और पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त के दफ्तर में दांगी की पूरी करतूत सुना दी । लोकायुक्त ने पहले बड़ी ही खामोशी से इस शिकायत का सत्यापन कराया । जब दांगी के रिश्वत मांगने की बात सच निकली, तो शुरू हुआ 'आपरेशन ट्रैप' । महानिदेशक लोकायुक्त श्री योगेश देशमुख के सख्त निर्देश और उप पुलिस महानिरीक्षक श्री मनोज सिंह के मार्गदर्शन में एक खास टीम तैयार की गई ।
क्लाइमैक्स: दफ्तर में बिछा जाल और रंगे हाथों गिरफ्तारी
तारीख थी 27 जुलाई 2026 । जीरापुर में माचलपुर रोड पर एचडीएफसी बैंक के पास स्थित राधेश्याम दांगी का निजी कार्यालय । योजना के मुताबिक, आवेदक श्याम सुंदर सिंह अपनी जेब में 12,600 रुपये लेकर दफ्तर में दाखिल हुए । दांगी को लगा कि उसकी मुराद पूरी हो गई, लेकिन जैसे ही उसने रिश्वत के उन रुपयों को अपने हाथों में लिया, बाहर सादे कपड़ों में मुस्तैद लोकायुक्त की टीम ने 'फिल्मी स्टाइल' में धावा बोल दिया । दांगी को 12,600 रुपये की रिश्वत लेते हुए मौके पर ही रंगे हाथों दबोच लिया गया ।
द एंड: अब खानी होगी जेल की हवा
रिश्वत का यह खेल पल भर में खत्म हो गया और आरोपी के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं । लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी राधेश्याम दांगी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन 2018) की धारा 7 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है । फिलहाल उसके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है ।
