राहुल गांधी को MP हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं, कार्तिकेय चौहान मानहानि मामले में 23 जून तक टली सुनवाई
कार्तिकेय चौहान मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका पर मप्र हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट के रिकॉर्ड तलब किए ...और पढ़ें

राहुल गांधी व कार्तिकेय सिंह चौहान।
HighLights
हाईकोर्ट ने एमपी-एमएलए कोर्ट से रिकॉर्ड तलब किया।
राहुल गांधी के वकीलों को रिकॉर्ड पेश करने दिया समया।
मामले की अगली सुनवाई 23 जून को निर्धारित की गई।
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की याचिका पर बुधवार को मप्र हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। यह मामला पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय की ओर से दायर मानहानि प्रकरण से जुड़ा है।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने भोपाल स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट की आदेश-पत्रिका (ऑर्डर शीट) और संबंधित रिकॉर्ड तलब किए हैं। साथ ही राहुल गांधी की ओर से पेश अधिवक्ताओं को आवश्यक दस्तावेज और रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए समय दिया गया। मामले की अगली सुनवाई 23 जून को निर्धारित की गई है।
दरअसल, राहुल गांधी ने भोपाल की विशेष एमपी-एमएलए अदालत द्वारा जारी समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उनका कहना है कि समन जारी किए जाने की प्रक्रिया और आधारों की न्यायिक समीक्षा आवश्यक है।
यह विवाद उस बयान से जुड़ा है, जिसमें राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने सार्वजनिक मंच से कार्तिकेय चौहान का नाम कथित तौर पर पनामा पेपर्स लीक मामले से जोड़कर टिप्पणी की थी। इसी बयान को आधार बनाकर कार्तिकेय चौहान ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
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अब हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान निचली अदालत के रिकॉर्ड और आदेशों की समीक्षा की जाएगी।