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दिशा सालियान मौत मामले में बड़ा मोड़: बॉम्बे हाई कोर्ट ने CBI जांच के दिए आदेश, FIR भी होगी दर्ज

Published: Wed, 02 Sep 2026 11:27 AM (IST)Updated: Wed, 02 Sep 2026 12:43 PM (IST)

बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की रहस्यमयी मौत की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है।

अब सीबीआई करेगी दिशा सालियान मामले की जांच।

अब सीबीआई करेगी दिशा सालियान मामले की जांच।

HighLights

  1. बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिशा सालियान मौत की जांच सीबीआई को सौंपी।

  2. सीबीआई तुरंत एफआईआर दर्ज कर पिता का बयान लेगी।

  3. मुंबई पुलिस को सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंपने का निर्देश।

डिजिटल डेस्क, मुंबई। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की रहस्यमयी मौत का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। ऐसे में अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस हाई-प्रोफाइल मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने का निर्देश दिया है।

अदालत का यह आदेश मृतका के पिता सतीश सालियान की उस याचिका पर आया है, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी की मौत के हालातों पर गंभीर सवाल उठाए थे। 

कोर्ट के आदेश में क्या-क्या?

मामले में सुनवाई के दौरान अदालत के न्यायमूर्ति सारंग कोटवाल और न्यायमूर्ति रंजीतसिंह राजा भोंसले की बेंच ने कहा कि CBI इस मामले में तुरंत FIR दर्ज करेगी और मृतका के पिता सतीश सालियान का बयान दर्ज करेगी।

इस दौरान हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस को आदेश दिया है कि वे मामले से जुड़े सभी कागजात और दस्तावेज तुरंत CBI को सौंप दें। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि जांच के दौरान जब तक किसी के खिलाफ पुख्ता सबूत या सामग्री हाथ नहीं लगती, तब तक किसी भी व्यक्ति को आरोपी नहीं माना जाएगा।

अदालत में रिपोर्ट पेश करेगी सीबीआई

इसके अलावा कोर्ट के आदेश में गौर करने वाली बात यह भी है कि यदि जांच में कोई मामला नहीं बनता है, तो CBI संबंधित अदालत में अपनी समरी रिपोर्ट पेश करेगी, जिसे चुनौती देने की स्वतंत्रता सतीश सालियान के पास होगी।

अब समझिए क्या है पूरा मामला?

गौरतलब है कि दिशा सालियान की मौत 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में एक रिहायशी इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने से हुई थी। उस समय मुंबई पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर अपनी शुरुआती जांच में इसे आत्महत्या करार दिया था।

हालांकि, इस घटना के बाद से ही विवादों का दौर शुरू हो गया था। पिछले साल मृतका के पिता सतीश सालियान ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। उनके वकील नीलेश ओझा के जरिए कोर्ट में यह दावा किया गया कि उनकी बेटी की मौत कोई आत्महत्या नहीं। 

पिता ने लगाए थे गंभीर आरोप

सतीश सालियान के वकील का दावा था कि दिशा के साथ गैंगरेप के बाद हत्या की गई थी और प्रभावशाली लोगों को बचाने के लिए एक राजनीतिक साजिश के तहत सबूतों को छिपाने की कोशिश की गई थी। पिता ने अपनी याचिका में शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ भी FIR दर्ज करने की मांग की थी।