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'क्या खिलाड़ियों को पता था कि वे नॉन-वेज चाय पी रहे हैं?', बॉम्बे HC का MCA से सवाल; FDA को दोबारा जांच का आदेश

Published: Tue, 25 Aug 2026 04:16 PM (IST)

बॉम्बे हाई कोर्ट ने एमसीए की रसोई में कीड़े-मकोड़े मिलने पर तंज कसते हुए एफडीए को गुरुवार को दोबारा निरीक्षण का आदेश दिया।

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डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन(एमसीए) की रसोई में कीड़े-मकोड़े मिलने के मामले पर मंगलवार को तंज कसते हुए पूछा कि क्या खिलाड़ियों को पता था कि वे नॉन-वेज चाय पी रहे हैं?

इसके साथ ही अदालत ने महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) को निर्देश दिया कि वह गुरुवार को परिसर का नए सिरे से निरीक्षण करे। कोर्ट ने एमसीए को भी आदेश दिया कि वह एफडीए के निरीक्षण से पहले अपने सभी खान-पान परिसरों की गहन सफाई सुनिश्चित करे।

नियमों के उल्लंघन पर 5 रेस्टोरेंट के लाइसेंस निलंबित

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे और न्यायमूर्ति गौतम अनखड़ की पीठ एमसीए द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इन याचिकाओं में बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित एमसीए परिसर में संचालित 5 रेस्टोरेंट के लाइसेंस निलंबित करने के एफडीए के फैसले को चुनौती दी गई थी।

एफडीए के अनुसार, खाद्य लाइसेंस एमसीए के नाम पर जारी किए गए थे, लेकिन इनका संचालन एक अन्य निजी कंपनी मेसर्स शिर्के इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा किया जा रहा था। इसके अलावा वहां खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों का गंभीर उल्लंघन पाया गया था।

एमसीए की रसोई में मिला कॉकरोच और मक्खियां

सुनवाई के दौरान एमसीए के वरिष्ठ वकील विक्रम नानकानी ने दलील दी कि एफडीए को सीधे निलंबन करने के बजाय पहले सुधार नोटिस देना चाहिए था, ताकि कमियों को ठीक किया जा सके। इस पर अदालत ने कहा कि जब निरीक्षण में गंभीर खामियां पाई जाएं, तो नोटिस देना अनिवार्य नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि एफडीए की रिपोर्ट के अनुसार, रसोई में कॉकरोच और मक्खियां भरी हुई थीं तथा फर्श बेहद गंदा और फिसलन भरा था। स्वच्छता मानकों के घोर उल्लंघन की स्थिति में एफडीए तुरंत लाइसेंस निलंबित करने का अधिकार रखता है।

जब वकील ने कहा कि रेस्टोरेंट बंद होने से मैदान पर खेलने आने वाले क्रिकेटरों को चाय तक नहीं मिल पा रही है, तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने चुटकी लेते हुए कहा कि रसोई में मक्खियां और कॉकरोच हैं। यह तो नॉन-वेज चाय हुई। क्या क्रिकेटरों को पता है कि वे ऐसी चाय पी रहे हैं?

29 अगस्त को अगली सुनवाई

हाई कोर्ट ने खिलाड़ियों को राहत देते हुए एमसीए को परिसर में चाय/कॉफी के लिए वेंडिंग मशीन लगाने की अनुमति दे दी। संतुलन साधते हुए पीठ ने निर्देश दिया कि एमसीए गुरुवार तक सभी पांचों भोजनालयों की पूरी तरह सफाई करे और एफडीए गुरुवार को ही इन सभी भोजनालयों का ताजा निरीक्षण करे।

अदालत ने एफडीए की कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि एफडीए जो कर रहा है वह सराहनीय है और लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन जब कोई प्रतिष्ठान कमियों को दूर कर ले, तो निलंबन आदेश भी तुरंत वापस लिया जाना चाहिए।

अदालत ने एमसीए और निजी संचालक के बीच हुए अनुबंध पर भी एफडीए को व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने को कहा। इस मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी।

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