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मुंबई सड़क हादसा: कार दुघर्टना में बच्चे की मौत मामले में महिला की जमानत अर्जी खारिज

Published: Tue, 08 Sep 2026 03:56 AM (IST)

मुंबई की एक अदालत ने तेज रफ्तार कार से 8 साल के बच्चे को कुचलने के आरोप में गिरफ्तार मेधा रावल की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

महिला की जमानत अर्जी खारिज।

महिला की जमानत अर्जी खारिज।

HighLights

  1. मुंबई कोर्ट ने मेधा रावल की जमानत अर्जी खारिज की।

  2. तेज रफ्तार कार से 8 साल के बच्चे की मौत हुई थी।

  3. पुलिस ने अपराध को गंभीर प्रकृति का बताया, जांच जारी।

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई की एक अदालत ने सोमवार को महिला की जमानत अर्जी खारिज कर दी। महिला को बांद्रा में तेज रफ्तार से कार चलाते और मोबाइल फोन पर बात करते हुए आठ साल के लड़के को कुचलकर मार डालने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

मेधा रावल ने अपनी जमानत अर्जी में इस आरोप से इनकार किया कि वह कार चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रही थी। अर्जी में कहा गया है कि उसने इस घटना के बाद अपने पति को इसकी जानकारी देने के लिए ही मोबाइल फोन का उपयोग किया था। साथ ही यह भी कहा गया कि इस बात की पुष्टि उसके कॉल डेटा रिकॉर्ड से की जा सकती है।

पेशे से हेल्थ कोच आरोपित महिला ने दावा किया कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण और अनजाने में हुआ हादसा था।

रावल ने दलील दी कि सड़क पार कर रहा लड़का अचानक कार के सामने आ गया, जिससे उसे बचाने का मौका नहीं मिला। पुलिस ने अपने जवाब में कहा कि यह अपराध गंभीर प्रकृति का है। चूंकि जांच अभी चल रही है, इसलिए अदालत से उसकी जमानत अर्जी खारिज करने का अनुरोध किया।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)