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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 30, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Maharshtra: पालघर में 17 साल की लड़की से दो लोगों ने किया दुष्कर्म, डॉक्टरों समेत 16 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज; माता-पिता पर भी लगा आरोप

By Agency Edited By: Babli Kumari
Published: Tue, 30 Apr 2024 11:19 AM (IST)

Maharshtra News पुलिस ने अधिक जानकारी दिए बिना कहा कि कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। अचोले ...और पढ़ें

महाराष्ट्र के पालघर जिले 17 साल की लड़की के साथ हुआ दुष्कर्म (प्रतिकात्मक फोटो)
महाराष्ट्र के पालघर जिले 17 साल की लड़की के साथ हुआ दुष्कर्म (प्रतिकात्मक फोटो)

पीटीआई, पालघर। महाराष्ट्र के पालघर जिले की 17 वर्षीय एक लड़की से दो व्यक्तियों ने शादी के बहाने अलग-अलग मौकों पर कथित तौर पर दुष्कर्म किया। इस घटना के बाद लड़की गर्भवती हो गई और उसके दो बच्चे हुए। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि लड़की की शिकायत के आधार पर पुलिस ने रविवार को दो कथित दोषियों, पीड़िता के माता-पिता और दो डॉक्टरों समेत 16 लोगों के खिलाफ विभिन्न आरोपों में मामला दर्ज किया।

यह मामला साल 2021 का 

पुलिस ने अधिक जानकारी दिए बिना कहा कि कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। अचोले पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा कि नालासोपारा इलाके की रहने वाली लड़की द्वारा दर्ज की गई शिकायत के अनुसार, दो लोगों ने उसे शादी के वादे पर 2021 से फुसलाया और कथित तौर पर अलग-अलग मौकों पर उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया। उन्होंने बताया कि लड़की गर्भवती हो गई और उसके दो बच्चे हुए, बाद में दोनों व्यक्तियों ने पीड़िता और बच्चों को छोड़ दिया।

माता-पिता और चाचा पर भी लगा आरोप 

अधिकारी ने कहा कि कथित दुष्कर्मियों में से एक पीड़िता को उस समय अमरावती ले गया जब वह गर्भवती थी, उसकी पहचान छिपाई और उसे और बच्चे को छोड़ने से पहले वहां एक अस्पताल में उसकी डिलीवरी कराई।उन्होंने बताया कि लड़की के माता-पिता और चाचा सहित आठ आरोपियों ने एक परिचित के माध्यम से कथित दुष्कर्मियों में से एक से 4 लाख रुपये लिए और पीड़ित लड़की को बिक्री के लिए एक व्यक्ति को सौंप दिया।

इस मामले के आरोपियों में उन अस्पतालों की दो महिला डॉक्टर भी शामिल हैं जहां पीड़िता ने बच्चों को जन्म दिया और एक वकील भी शामिल है। इन सबकी भूमिका अभी तक एफआईआर में निर्दिष्ट नहीं है।

इन सभी धाराओं के तहत दर्ज किया गया मामला 

इस मामले में 16 आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 376(2)(एन) (गंभीर यौन उत्पीड़न), 317 (माता-पिता या उसकी देखभाल करने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को उजागर करना और त्यागना), 363 (अपहरण), 372 (वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए नाबालिग को बेचना) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया है। ।

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