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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 14, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    अब नई मुसीबत में फंसी IAS पूजा खेडकर और उसकी मां, एक को अवैध अतिक्रमण तो दूसरे को गन लाइसेंस पर मिला नोटिस

    Updated: Sun, 14 Jul 2024 12:40 PM (IST)

    अब पुणे नगर निगम (पीएमसी) के अधिकारियों ने IAS पूजा खेडकर के खिलाफ आवास पर अवैध कब्जे को लेकर नोटिस जारी किया है। पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर पर भी ...और पढ़ें

    IAS पूजा खेडकर को मिला अधिकारियों का नोटिस (फाइल फोटो)
    IAS पूजा खेडकर को मिला अधिकारियों का नोटिस (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज हुआ मामला
    2. दरवाजे पर चिपकाया गया कारण बताओ नोटिस

    एएनआई, पुणे। महाराष्ट्र कैडर की IAS पूजा खेडकर की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब पुणे नगर निगम (पीएमसी) के अधिकारियों ने पूजा के खिलाफ आवास पर अवैध कब्जे को लेकर नोटिस जारी किया है। पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर पर भी पुणे पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार की तरफ से घर के दरवाजे पर कारण बताओ नोटिस चिपका दिया गया है क्योंकि नोटिस लेने के लिए कोई नहीं आया था।

    नोटिस में कहा गया है कि मनोरमा खेडकर को जवाब देना होगा कि क्यों न उनका बंदूक लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। उनसे 10 दिन के अंदर जवाब देने को कहा गया है। उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

    नोटिस में लिखी ये बात

    नोटिस में कहा गया है, 'हमें आपके बंगले के बाहर 'अवैध निर्माण' के बारे में शिकायत मिली है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। कृपया अगले सात दिनों में बंगले से सटे अवैध निर्माण को हटा दें। ' अधिकारियों ने कहा कि सिविल सेवा परीक्षा में अपनी उम्मीदवारी सुरक्षित करने और सेवा में चयन के लिए उनकी तरफ से प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेजों की गुरुवार को केंद्र की तरफ से गठित एकल सदस्यीय समिति की तरफ से फिर से जांच की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि दोषी पाए जाने पर उन्हें सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है।

    यदि यह पाया गया कि उसने किसी तथ्य को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है या अपने सलेक्शन के लिए जिन दस्तावेजों को पेश किया है, उनमें किसी प्रकार की हेराफेरी की है तो उन्हें आपराधिक आरोपों का भी सामना करना पड़ सकता है।'

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    ऑडी गाड़ी मालिक को मिला नोटिस

    बता दें कि पुणे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) ने वहां की एक निजी कंपनी को नोटिस जारी किया है, जो खेडकर की तरफ से इस्तेमाल की गई ऑडी कार के रजिस्टर्ड मालिक हैं।

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