Trending

    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 17, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    RBI ने पेनल्टी पर दी बड़ी राहत, अब नहीं देना होगा ब्याज

    By Siddharth PriyadarshiEdited By: Siddharth Priyadarshi
    Updated: Mon, 17 Apr 2023 08:48 PM (GMT+05:30)

    RBI ने कहा कि उसने बैंकों को कर्ज लेने वालों पर जुर्माना लगाने का अधिकार दिया हुआ है लेकिन इसका दुरुपयोग हो रहा है। वे इसका इस्तेमाल रेवेन्यू ग्रोथ टू ...और पढ़ें

    RBI gave big relief on penalty, now interest will not have to be paid
    RBI gave big relief on penalty, now interest will not have to be paid

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। क्या आप लोन न चुका पाने पर बैंक की भारी भरकम पेनाल्टी व ब्याज दरों से परेशान हैं? RBI आपके लिए बड़ी राहत लेकर आया है। RBI ने पेनाल्टी ब्याज दरों के नाम पर कर्ज लेने भरकम ब्याज दरों से कर्जदारों को बचाने के लिए एक प्रपोजल लेकर आया है। इस एक ड्राफ्ट सर्कुलर में RBI ने कहा है कि पेनाल्टी को एक शुल्क के रूप में लगाया जाना चाहिए, ना कि Compound interest के रूप में इसे वसूलना चाहिए।

    5paisa के साथ शुरू करें निवेश का सफर, विजिट करें-  https://bit.ly/3n7jRhX

    RBI ने कहा कि उसने बैंकों को कर्ज लेने वालों पर जुर्माना लगाने का अधिकार दिया हुआ है, लेकिन इसका दुरुपयोग हो रहा है। वे इसका इस्तेमाल रेवेन्यू ग्रोथ टूल के रूप में किये जा रहे थे। RBI ने ड्राफ्ट सर्कुलर में कहा, 'ऐसा देखा गया है कि कई रेगुलेटेड इकाईयां पेनाल्टी ब्याज दरें लगाती हैं। ये लागू ब्याज दरों के अलावा होती हैं।' सर्कुलर में कहा गया, 'ओरिजनल ब्याज दर के अतिरिक्त पेनाल्टी ब्याज दर का इस्तेमाल रेवेन्यू ग्रोथ टूल के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, दंडात्मक ब्याज लगाने के संबंध में रेगुलेटेड संस्थाओं के बीच अलग-अलग नियम हैं। इससे ग्राहकों में शिकायतें और विवाद पैदा हुए हैं।'

    RBI ने प्रस्ताव दिया है कि अब डिफॉल्ट होने पर जुर्माना पेनल्टी ब्याज दर के रूप में नहीं वसूला जाएगा। सर्कुलर में कहा गया कि लोन पर ब्याज दरों के रिसेट करने की शर्तों सहित ब्याज दरों के निर्धारण पर रेगुलेटरी निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। साथ ही संस्थाएं ब्याज दर के लिए कोई अतिरिक्त कंपोनेंट पेश नहीं करेंगी।

    सर्कुलर में कहा गया कि पेनल्टी चार्जेज का कोई पूंजीकरण नहीं होगा यानी ऐसे शुल्कों पर आगे कोई ब्याज नहीं लगाया जाएगा। अभी तक कर्ज लेने वालों को जुर्माने के पैसे पर भी ब्याज चुकाना होता है।

    अगर आप भी शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो आज ही 5paisa.com पर जाएं और अपने निवेश के सफर को और भी बेहतर बनाएं। साथ ही DJ2100 - Coupon Code के साथ बनाइये अपना Demat Account 5paisa.com पर और पाएं ऑफर्स का लाभ।

    खबरें और भी

    अधिक जानकारी के लिए क्लिक करें- https://bit.ly/3b1BKeX