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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 11, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

BEd vs BSTC: सुप्रीम कोर्ट का फैसला, लेवल-1 के लिए बीएड वाले अपात्र, इस NCTE नोटिफिकेशन से शुरू हुआ विवाद

By Rishi SonwalEdited By: Rishi Sonwal
Published: Fri, 11 Aug 2023 03:03 PM (IST)Updated: Fri, 11 Aug 2023 04:17 PM (IST)

BEd vs BSTC लेवल-1 शिक्षक भर्ती के लिए बीएड योग्यता न होने और सिर्फ बीएसटीसी (डीएलएड) योग्यता होने को लेकर ...और पढ़ें

BEd vs BSTC: बीएड किए उम्मीदवार लेवल-1 पदों के लिए अपात्र।
BEd vs BSTC: बीएड किए उम्मीदवार लेवल-1 पदों के लिए अपात्र।

BEd vs BSTC: लंबे समय से चल रहे राजस्थान लेवल-1 शिक्षक भर्ती योग्यता को लेकर बीएड बनाम बीएसटीसी विवाद आखिर समाप्त आज हो गया। लेवल-1 शिक्षक भर्ती के लिए बीएड योग्यता न होने और सिर्फ बीएसटीसी (डीएलएड) योग्यता होने को लेकर उच्चतम न्यायालय में दायर एक याचिका पर आज यानी शुक्रवार, 11 अगस्त 2023 को हुई सुनवाई के दौरान न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की खण्डपीठ ने आदेश दिया कि राजस्थान शिक्षा विभाग में लेवल-1 स्तर के शिक्षकों की भर्ती के लिए बीएसटीसी डिप्लोमा किए उम्मीदवार ही पात्र हैं, जबकि बीएड किए उम्मीदवार इन पदों के लिए अपात्र हैं।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शुक्रवार को सुनाए गए निर्णय के चलते राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की याचिका खारिज हो गई। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में राजस्थान उच्च न्यायालय के उस फैसले को सही ठहराया जिसमें लेवल-1 (प्राथमिक) शिक्षा के स्तर के अध्यापक भर्ती के लिए डीएलएड (पूर्व नाम बीएसटीसी) डिप्लोमा को ही पात्र बताया गया था, जबकि इन पदों के लिए बीएड डिग्री धारकों को अपात्र निर्धारित किया गया था।

ऐसे शुरू हुआ था विवाद

बता दें कि बीएड बनाम बीएसटीसी विवाद NCTE द्वारा वर्ष 2018 में जारी की गई एक अधिसूचना के बाद शुरू हुआ था, जिसमें कहा गया था कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET) के लेवल-1 परीक्षा के लिए बीएड डिग्रीधारक इस शर्त पर योग्य होंगे, जबकि वे परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद 6 माह का ब्रिज कोर्स करेंगे। इसे लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय में पक्ष और विपक्ष दोनो तरफ से याचिकाएं दायर हुई थीं, जिसमें कोई फैसला नहीं आ पाया था। इस बीच रीट परीक्षा का 2021 की नई अधिसूचना जारी हुई, जिसमें कहा गया कि लेवल 1 के लिए बीएड वाले सिर्फ इस शर्त पर आवेदन कर सकते हैं कि उच्च न्यायालय में सम्बन्धित मामले पर जो भी फैसला आएगा, उन्हें वह मानना होगा।

हालांकि, इस परीक्षा के सितंबर 2022 में होने के बाद बीएसटीसी उम्मीदवार फिर से विरोध करने लगे और मामला एक बार फिर हाई कोर्ट पहुंचा, जिस पर उच्च न्यायालय ने लेवल-1 के लिए सिर्फ बीएसटीसी को ही पात्र बताया। इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया।