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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 21, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    AAP Office: क्यों खाली कराया जा रहा AAP का पार्टी कार्यालय, कब तक की है डेडलाइन? जानें क्या है मामला

    Updated: Fri, 21 Jun 2024 03:35 PM (GMT+05:30)

    Aam Aadmi Party Office सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आम आदमी पार्टी को अपना राउज एवेन्यू पार्टी कार्यालय खाली करना पड़ेगा। कोर्ट ने 10 अगस्त तक की डेडल ...और पढ़ें

    आम आदमी पार्टी का कार्यालय। (फाइल फोटो)
    आम आदमी पार्टी का कार्यालय। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. 10 अगस्त तक आप को खाली करना पड़ेगा अपना पार्टी कार्यालय।
    2. पहले 15 जून तक खाली करने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश।
    3. 2020 में हाईकोर्ट को आवंटित की गई थी यह जमीन।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी को दिल्ली राउज एवेन्यू पार्टी कार्यालय को 10 अगस्त तक खाली करना होगा। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। बता दें कि इससे पहले पार्टी को 15 जून तक परिसर खाली करने का आदेश दिया गया था। हालांकि बाद में कोर्ट ने मोहलत दी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह तो तय हो गया है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यालय का पता बदलने वाला है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला...

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    यह है मामला

    दरअसल, दिल्ली के बंगला नंबर 206 राउज एवेन्यू में आम आदमी पार्टी का कार्यालय है। यह परिसर 2020 में हाईकोर्ट को जिला अदालत के विस्तार की खातिर आंवटित किया जा चुका था। मगर यहां आम आदमी पार्टी का कार्यालय है। आम आदमी पार्टी ने जगह खाली नहीं की। इस वजह से अदालत का विस्तार का काम अटका गया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो पार्टी को कार्यालय खाली कराने का आदेश दिया गया।

    आदेश में कोर्ट ने क्या कहा था?

    अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आम आदमी पार्टी एक सप्ताह के अंदर अंडरटेकिंग दाखिल करेगी कि वह 10 अगस्त को या इससे पहले शांति पूर्ण ढंग से दिल्ली के राउज एवेन्यू पार्टी कार्यालय को खाली करके सौंप देगी। इस साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा था कि कोई राजनीतिक दल जमीन पर कैसे कब्जा कर सकता है?

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