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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 06, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Air India Case: एयर इंडिया फ्लाइट में केबिन क्रू के साथ गाली-गलौज, आरोपी के खिलाफ केस दर्ज

    By AgencyEdited By: Shalini Kumari
    Updated: Fri, 06 Oct 2023 09:46 AM (GMT+05:30)

    एयर इंडिया की उड़ान में चालक दल के सदस्यों पर गंदी टिप्पणियां करने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपी को केबिन ...और पढ़ें

    एयर इंडिया में पैसेंजर ने की गाली-गलौज
    एयर इंडिया में पैसेंजर ने की गाली-गलौज

    HighLights

    1. एयर इंडिया में पैसेंजर ने की गाली-गलौज
    2. आरोपी के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज

    पीटीआई, नई दिल्ली। एयर इंडिया की उड़ान में चालक दल के सदस्यों के प्रति कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने और उन पर गंदी टिप्पणियां करने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है।

    इकोनॉमी क्लास में की बदतमीजी

    घटना के संबंध में दर्ज की गई एफआईआर के मुताबिक, इकोनॉमी क्लास केबिन में काम करने वाले एक चालक दल के सदस्य ने कहा कि आरोपी पहले 21बी और बाद में 45एच पर बैठा था। इसके बाद उसने चालक दल पर अभद्र टिप्पणियाँ करना शुरू कर दिया और अन्य यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया।

    महिला सदस्यों के साथ किया दुर्व्यवहार

    उसे केबिन पर्यवेक्षकों ने पहल चेतावनी दी, लेकिन जब वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, तो उसे लिखित चेतावनी दी गई। एफआईआर के मुताबिक, यात्री ने गैली में शिकायतकर्ता और चालक दल की अन्य महिला सदस्यों के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार भी किया।

    तेज आवाज में देने लगा गाली

    एफआईआर में कहा गया है, "वह बहुत तेज आवाज में बहुत अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे उनके आसपास बैठे यात्री और उनके परिवार वाले डर गए। वह हमारे देश (भारत) के प्रति भी बहुत अपमानजनक थे और उनका व्यवहार बहुत आक्रामक था।"

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    कई धाराओं के तहत मामला दर्ज

    पुलिस ने कहा, "रविवार को, आरोपी यात्री अभिनव शर्मा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 509 (शब्द, इशारा या किसी महिला की गरिमा का अपमान करने का इरादा) और विमान नियमों की धारा 22 और 23 के तहत मामला दर्ज किया गया था।"

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