महुआ मोइत्रा को बंगाल के मुख्य सचिव का कानूनी नोटिस, 10 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग
बंगाल के मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को उनके खिलाफ इंटरनेट मीडिया पर की ...और पढ़ें

महुआ मोइत्रा को बंगाल के मुख्य सचिव का कानूनी नोटिस
HighLights
24 घंटे में विवादित पोस्ट हटाने और लिखित माफी मांगने का निर्देश
भविष्य में ऐसी कथित मानहानिकारक टिप्पणी नहीं करने का लिखित आश्वासन भी मांगा
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को उनके खिलाफ इंटरनेट मीडिया पर की गई कथित मानहानिकारक टिप्पणियों के मामले में कानूनी नोटिस भेजा है।
शुक्रवार को भेजे गए नोटिस में उन्होंने बिना शर्त माफी मांगने के साथ 10 करोड़ रुपये हर्जाने की मांग की है। इसके अलावा कानूनी और अन्य संबंधित खर्चों के लिए 50 हजार रुपये देने को भी कहा गया है।
नोटिस में महुआ मोइत्रा से इसे प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर संबंधित दोनों पोस्ट हटाने और लिखित माफी देने को कहा गया है। साथ ही भविष्य में इस तरह की कथित मानहानिकारक टिप्पणियां नहीं करने का लिखित आश्वासन भी मांगा गया है। अग्रवाल का कहना है कि इन टिप्पणियों से उनकी प्रतिष्ठा, ईमानदारी और पेशेवर छवि को नुकसान पहुंचा है।
मतदाता सूची से नाम हटाने को लेकर आरोप
महुआ मोइत्रा ने अपनी पोस्ट में अग्रवाल पर राज्य में लाखों वैध मतदाताओं को कथित तौर पर अवैध तरीके से मतदान के अधिकार से वंचित करने के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया था।
अग्रवाल के वकील ने नोटिस में इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने न तो वोट चोरी की और न ही चुनावी अनियमितता की।
वकील के अनुसार, तत्कालीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में अग्रवाल ने कानून और चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुरूप अपने आधिकारिक दायित्वों का निर्वहन किया था।
