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बांबे हाई कोर्ट ने विजय माल्या को चेताया, इंटरनेट पर शेयर न करें कोर्ट के दस्तावेज

Published: Wed, 23 Sep 2026 06:58 AM (IST)

बांबे हाई कोर्ट ने मंगलवार को मनी लांड्रिंग के आरोपित शराब कारोबारी विजय माल्या को चेतावनी दी कि वह मामला ...और पढ़ें

बांबे हाई कोर्ट ने विजय माल्या को चेताया, इंटरनेट पर शेयर न करें कोर्ट के दस्तावेज

बांबे हाई कोर्ट ने विजय माल्या को चेताया, इंटरनेट पर शेयर न करें कोर्ट के दस्तावेज

HighLights

  1. मामले की सुनवाई नौ सितंबर को होनी थी

  2. जांच एजेंसी ने आठ सितंबर को हलफनामा दायर किया था

पीटीआई, मुंबई। बांबे हाई कोर्ट ने मंगलवार को मनी लांड्रिंग के आरोपित शराब कारोबारी विजय माल्या को चेतावनी दी कि वह मामला लंबित रहने के दौरान कोर्ट के दस्तावेज इंटरनेट मीडिया पर साझा न करें।

जस्टिस मिलिंद जाधव को ईडी के वकील आशीष मेहता ने बताया कि माल्या की याचिका के जवाब में जांच एजेंसी ने आठ सितंबर को हलफनामा दायर किया था और उसी दिन माल्या की कानूनी टीम को इसकी प्रति दी थी।

मामले की सुनवाई नौ सितंबर को होनी थी, लेकिन माल्या ने आठ सितंबर की शाम को अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट्स पर हलफनामा अपलोड कर दिया था।

जस्टिस जाधव ने माल्या के वकील अमित देसाई से कहा, "यह अच्छा व्यवहार नहीं है। यह गंभीर मामला है। कृपया उन्हें (माल्या को) भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी दें। वह जो कुछ भी दाखिल करना चाहते हैं, कोर्ट में कर सकते हैं।" उन्होंने कहा, "कृपया अपने मुवक्किल को समझाएं, यह तरीका सही नहीं है... इससे कोर्ट की कार्यवाही की अहमियत कम होती है।"