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265 पद, लेकिन 608 को ही इंटरव्यू का बुलावा, नियमों की अनदेखी पर सीजी-पीएससी से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

Published: Wed, 23 Sep 2026 05:55 AM (IST)Updated: Wed, 23 Sep 2026 07:02 AM (IST)

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग-2025 (सीजी-पीएससी) की भर्ती प्रक्रिया में मानक से कम अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाने के मामले में हाई कोर्ट ने आयोग से जवाब मांगा है।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने स्थगित किया साक्षात्कार (सांकेतिक तस्वीर)

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने स्थगित किया साक्षात्कार (सांकेतिक तस्वीर)

HighLights

  1. छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने स्थगित किया साक्षात्कार

  2. साक्षात्कार में मानक से कम अभ्यर्थियों को बुलाने पर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

जेएनएन, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग-2025 (सीजी-पीएससी) की भर्ती प्रक्रिया में मानक से कम अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाने के मामले में हाई कोर्ट ने आयोग से जवाब मांगा है।

निखिलेश सोनी की याचिका पर जस्टिस बिभु दत्ता गुरु ने पीएससी को इस संबंध में पांच दिन के भीतर शपथ पत्र पेश करने का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी।

बता दें कि साक्षात्कार 20 सितंबर से एक अक्टूबर तक आयोजित किए जाने थे, लेकिन आयोग ने 16 सितंबर को इसे स्थगित कर दिया है। नई तारीखों की घोषणा अभी नहीं हुई है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने राज्य सेवा परीक्षा नियम तीन(दो) का हवाला देते हुए कहा कि साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को पदों की संख्या के मुकाबले 1:3 (एक अनुपात तीन) में बुलाए जाने का प्रविधान है।

265 पदों के मुकाबले इस अनुपात से करीब 795 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाना चाहिए था। हालांकि, आयोग ने मात्र 608 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया था।

वहीं पीएससी के अधिवक्ता ने भर्ती विज्ञापन की महत्वपूर्ण सूचनाओं के क्लॉज-चार का हवाला देते हुए बताया कि सामान्य वर्ग के लिए 33 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग के लिए 23 प्रतिशत कटआफ अंक (न्यूनतम अर्हक अंक) निर्धारित किए गए थे।