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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 15, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    कोलकाता कांड के पीछे गहरी साजिश, सुबूतों को किया नष्ट! केस डायरी को लेकर CBI के बड़े खुलासे

    Updated: Sun, 15 Sep 2024 09:01 PM (IST)

    कोलकाता डॉक्टर मामले को लेकर सीबीआई ने दावा किया कि अस्पताल की घटना की पहली सूचना सुबह 10 बजे टाला थाने को मिली लेकिन थानेदार एक घंटे की देरी से 11 बज ...और पढ़ें

    कोलकाता कांड में सीबीआई जांच चल रही है। (File Photo)
    कोलकाता कांड में सीबीआई जांच चल रही है। (File Photo)

    HighLights

    1. सीबीआई ने कल इसी मामले में पूर्व प्रसिपल संदीप घोष व एक थानेदार को किया गिरफ्तार
    2. एजेंसी ने थाना प्रभारी पर साजिश में शामिल होने व सुबूतों को नष्ट किए जाने की आशंका जताई
    3. घटना वाले दिन थाना प्रभारी ने पूर्व प्रसिपल से फोन पर की थी बातचीत, दोनों के बीच संबंध

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म व हत्या की वारदात के पीछे सीबीआई को गहरी साजिश देख रही है। केंद्रीय एजेंसी ने रविवार को घटना में गिरफ्तार अस्पताल के पूर्व प्रसिपल डा. संदीप घोष व टाला थाने के प्रभारी अभिजीत मंडल को सियालदह कोर्ट में पेश किया, जहां न्यायाधीश ने दोनों को 17 सितंबर तक के लिए केंद्रीय एजेंसी की हिरासत में भेज दिया।

    सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि थानेदार अभी तक मुख्य घटना में आरोपित नहीं हैं, लेकिन लगता है कि वारदात के पीछे कोई बड़ी साजिश है और थानेदार इसमें शामिल हैं। एजेंसी ने थानेदार द्वारा सुबूतों को नष्ट किए जाने की भी आशंका जताई।

    पुलिस और सीबीआई के बीच कोई टकराव नहीं

    सीबीआई ने कहा कि पुलिस और उसके बीच कोई टकराव नहीं है लेकिन उसे लगता है कि थानेदार से पूछताछ में घटना के बारे में कुछ अहम जानकारी सामने आ सकती है। थानेदार के वकील ने अपने मुवक्किल की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया। जब संदीप घोष व थानेदार को कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था तब उनके खिलाफ लोगों ने चोर-चोर के नारे लगाए व जूते फेंके। इस दिन सियालदह बार काउंसिल ने निर्णय लिया कि इस मामले में आरोपितों की तरफ सियालदह कोर्ट का कोई भी वकील पैरवी नहीं करेगा।

    मां ने दोबारा पोस्टमार्टम के लिए किया था अनुरोध

    सीबीआई ने कोर्ट में दावा किया कि पीडि़ता की मां ने थानेदार से अपनी बेटी के शव का दोबारा पोस्टमार्टम करने का अनुरोध किया था लेकिन थानेदार ने शव को जलाने में जल्दबाजी की। मामले में नियमों का पालन नहीं किया गया। थानेदार ने जानबूझकर मामले में अनदेखी की है।

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    केस डायरी में त्रुटियां

    सीबीआई ने केस डायरी में त्रुटियां होने की बात कही है और इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को सूचित करेगी। उसका कहना है कि अगर केस डायरी को नए सिरे से लिखा जाता तो बेहतर होता। इतनी गंभीर जांच में ऐसी खामियां देखकर वह सशंकित है। जांचकर्ताओं ने इस सिलसिले में पुलिस के एक शीर्ष अधिकारी से वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से पूछताछ की है।

    पुलिस आयुक्त से पूछताछ की तैयारी में सीबीआई

    सीबीआई अब कोलकाता के पुलिस आयुक्त विनीत गोयल को तलब कर सकती है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई के पास एक काल रिकार्ड है, जिसमें थानेदार ने पुलिस आयुक्त से बातचीत की है।