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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 08, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Delhi Excise Policy Case: KCR की बेटी कविता को कोर्ट से नहीं मिली राहत, अंतरिम जमानत की मांग हुई खारिज

    By Agency Edited By: Babli Kumari
    Updated: Mon, 08 Apr 2024 11:16 AM (IST)

    Delhi Excise Policy Case राउज एवेन्यू कोर्ट से बीआरएस एमएलसी के कविता को एक बड़ा झटका लगा है। बीआरएस नेता के कविता की अंतरिम जमानत याचिका कोर्ट ने खा ...और पढ़ें

    बीआरएस नेता के कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट से मिला झटका (फाइल फोटो)
    बीआरएस नेता के कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट से मिला झटका (फाइल फोटो)

    एएनआई, नई दिल्ली। Delhi excise policy case: राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली आबकारी नीति मामले के संबंध में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के कविता की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी। बीआरएस नेता ने अपने नाबालिग बेटे की स्कूल परीक्षाओं के आधार पर अंतरिम जमानत मांगी थी। उत्पाद नीति मामले में ईडी की रिमांड के बाद से वह न्यायिक हिरासत में हैं।

    विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि उन्हें अंतरिम जमानत देने का यह सही समय नहीं है।

    16 वर्षीय बेटे की परीक्षाओं का दिया था हवाला 

    कविता ने अंतरिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि उनके 16 वर्षीय बेटे की परीक्षाएं हैं और उसे अपनी मां के "नैतिक और भावनात्मक समर्थन" की जरूरत है। बीआरएस नेता को पिछले मंगलवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

    15 मार्च को हुई थी के कविता की गिरफ्तारी

    बता दें कि के कविता को ईडी ने 15 मार्च को दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद अगले दिन उन्हें सात दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया गया। बाद में उसकी हिरासत में पूछताछ तीन दिन के लिए बढ़ा दी गई। बीते दिनों दिल्ली की अदालत ने सीबीआई को बीआरएस नेता से पूछताछ की अनुमति दी थी। सीबीआई ने कोर्ट में याचिका दाखिल करके के कविता से न्यायिक हिरासत में पूछताछ की अनुमति मांगी थी।

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