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    विमानों में अब नहीं ले जा सकते इस प्रकार का सामान, सरकार ने जारी किए नए नियम

    Updated: Fri, 27 Feb 2026 07:31 PM (IST)

    नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विमान में खतरनाक सामान ले जाने के लिए संशोधित नियम अधिसूचित किए हैं। ये नियम प्रमाणन और जवाबदेही-आधारित व्यवस्था पर केंद्रित ...और पढ़ें

    खतरनाक सामान ले जाने के लिए नए नियम अधिसूचित (फोटो- रायटर्स)

    खतरनाक सामान ले जाने के लिए नए नियम अधिसूचित (फोटो- रायटर्स)

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    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विमान में खतरनाक सामान ले जाने के बारे में संशोधित नियमों को अधिसूचित कर दिया है। इसमें ऐसी वस्तुओं की देखरेख के लिए प्रमाणन और जवाबदेही-आधारित व्यवस्था का प्रविधान किया गया है।

    खतरनाक सामान का तात्पर्य उन वस्तुओं या पदार्थों से है, जो स्वास्थ्य, सुरक्षा, संपत्ति या पर्यावरण के लिए जोखिम उत्पन्न कर सकते हैं। नियमों में खतरनाक वस्तु ले जाने की जानकारी देने संबंधी प्रविधान को कड़ा किया गया है।

    ये नियम अघोषित या गलत जानकारी देकर खतरनाक वस्तुओं को विमान में लेकर जाने से जुड़े हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) को इन वस्तुओं के प्रबंधन में चूक को लेकर जांच का आदेश देने का अधिकार मिला है।

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    खतरनाक सामान ले जाने के लिए नए नियम 

    विमान (खतरनाक वस्तुओं का परिवहन) नियम, 2026 को हितधारकों से परामर्श के बाद 17 फरवरी को अधिसूचित किया गया था। भारतीय एयरलाइंस को खतरनाक वस्तुओं के परिवहन के लिए डीजीसीए से प्रमाणन की आवश्यकता होगी। साथ ही विदेशी विमानन कंपनियों को भारत से और भारत के लिए खतरनाक वस्तु ले जाने के लिए पूर्व-अनुमति लेनी होगी।

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    डीजीसीए को जांच का अधिकार, सुरक्षा में वृद्धि

    विमानन उद्योग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि खतरनाक वस्तुओं के परिवहन से संबंधित 2003 के नियम पूर्ववर्ती विमान अधिनियम के तहत बनाए गए थे और मुख्यतः अंतरराष्ट्रीय विमानन संगठन के मानकों के अनुरूप कार्य करते थे।

    नए नियम समग्र दृष्टिकोण को प्रमाणन-आधारित और जवाबदेही-आधारित व्यवस्था की ओर ले जाते हैं। इसमें सुस्पष्ट निगरानी और औपचारिक स्वीकृति का प्रविधान किया गया है।

    क्या-क्या नहीं ले जा सकते हैं?

    • किसी भी तरह की गैस (मेडिकल ऑक्सीजन से ऑक्सीजन एरोसोल जैसी सभी)
    • एसिड, अल्कली, मरकरी और वेट सेल बैटरी और मरकरी वाले उपकरण
    • विस्फोटक, गोला-बारूद, पटाखे और फ्लेयर्स, खाली कार्ट्रिज सहित गोला-बारूद, हैंडगन, पिस्टल कैप
    • ज्वलनशील लिक्विड और ठोस चीजें जैसे लाइटर रिफिल, लाइटर फ्यूल, माचिस, पेंट, थिनर, फायर-लाइटर, लाइटर
    • रेडियोएक्टिव मटीरियल, ब्रीफकेस और अटैची केस जिसमें अलार्म डिवाइस लगे हों
    • ब्लीचिंग पाउडर और परौक्साइड जैसे ऑक्सिडाइजिंग मटीरियल
    • इंसेक्टिसाइड, वीड-किलर और लाइव वायरस जैसे जहर और इंफेक्शन फैलाने वाले पदार्थ मटीरियल
    • कोई भी चीज जिसमें तेज या खराब गंध हो
    • मैग्नेटाइज्ड मटीरियल, खराब या जलन पैदा करने वाले मटीरियल
    • अधिक मात्र में कैश 

    केबिन बैगेज में क्या सामान नहीं ले जा सकते?

    • चाकू, कैंची, स्विस आर्मी के चाकू और दूसरे नुकीले औजार
    • आग और गोला-बारूद के खिलौने जैसे रेप्लिका
    • कोड़े, नान-चाकू, डंडा, या स्टन गन जैसे हथियार
    • इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिन्हें बंद नहीं किया जा सकता
    • एरोसोल और लिक्विड
    • कोई भी दूसरी चीज जिसे लोकल कानून के हिसाब से सुरक्षा के लिए खतरा माना गया हो

     

    खबरें और भी

    (नोट- यह खबर रिपोर्ट्स और ऑनलाइन जानकारी के अनुसार लिखी गई है। कृपया एयरपोर्ट पर ले जाने और न ले जाने वाले  सामानों की लिस्ट DGCA की आधिकारिक वेबसाइट पर जरुर देखें।)