भ्रष्टाचारियों को कड़ा संदेश: रिश्वतखोर आयकर अधिकारी को जेल, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा
अहमदाबाद की विशेष अदालत ने आयकर विभाग के एक अधिकारी को 2013 में चैरिटेबल ट्रस्ट से 10 हजार रुपये की रिश्वत लेने का दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा सुनाई।

रिश्वत लेने के दोषी आयकर अधिकारी को मिली तीन साल की सजा (सांकेतिक तस्वीर)
HighLights
अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
सीबीआई ने 22 फरवरी, 2013 को यह मामला दर्ज किया था
पीटीआई, अहमदाबाद। अहमदाबाद की विशेष अदालत ने आयकर विभाग के एक अधिकारी को 2013 में चैरिटेबल ट्रस्ट से 10 हजार रुपये की रिश्वत लेने का दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा सुनाई।
सीबीआई से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली अदालत ने आयकर (आडिट) के संयुक्त-अतिरिक्त आयुक्त के कार्यालय में तैनात आयकर अधिकारी जरनैल बी. सिंह को दोषी ठहराया। उसे तीन साल की सजा सुनाई।
अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। सीबीआई ने 22 फरवरी, 2013 को यह मामला दर्ज किया था।
आरोपित ने श्रीलेखा विविधलक्षी चैरिटेबल ट्रस्ट को छूट देने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 11 और 80जी के तहत प्रमाण पत्र जारी करने के बदले शिकायतकर्ता से 10 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी।
सीबीआई ने बी. सिंह को शिकायतकर्ता से 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था।
