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IS आतंकी साजिश: एनआईए कोर्ट ने हुजैर फरहान बेग को सुनाई 6 साल की सजा, लगाया 58 हजार का जुर्माना

Published: Tue, 22 Sep 2026 02:00 AM (IST)Updated: Tue, 22 Sep 2026 04:12 AM (IST)

एनआईए की विशेष अदालत ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन आईएस से जुड़े आतंकी साजिश मामले में हुजैर फरहान बेग को छह ...और पढ़ें

आईएस आतंकी साजिश में हुजैर फरहान बेग को सुनाई छह साल की सजा

आईएस आतंकी साजिश में हुजैर फरहान बेग को सुनाई छह साल की सजा

HighLights

  1. एनआईए कोर्ट ने हुजैर फरहान बेग को आईएस आतंकी साजिश में दोषी ठहराया।

  2. उसे छह साल की कड़ी कैद और 58 हजार रुपये जुर्माना।

  3. बेग ने बेंगलुरु में आतंकी गतिविधियों के लिए ठिकाना उपलब्ध कराया था।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एनआईए की एक विशेष कोर्ट ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आइएस) से जुड़ी आतंकी साजिश के मामले में हुजैर फरहान बेग को दोषी ठहराया है। उसे छह साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 58 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

कर्नाटक पुलिस ने 19 सितंबर, 2022 को एक मामला दर्ज किया था, जिसे बाद में 15 नवंबर 2022 को एनआईए ने अपने हाथ में ले लिया। जांच में शिवमोग्गा जिले के तीर्थहल्ली शहर में चुपके से काम कर रहे एक आएस माड्यूल का पता चला था।

जांच एजेंसी के बयान के अनुसार, आरोपित को कर्नल नाम के एक आनलाइन हैंडलर से ट्रेनिंग मिल रही थी। बाद में उसकी पहचान मोहम्मद शाहिद फैसल के तौर पर हुई, जो कई आतंकी मामलों में आरोपित है। बयान में कहा गया है कि फैसल युवाओं को कट्टरपंथी बना रहा था और उन्हें इस्लामिक स्टेट की विचारधारा को फैलाने और भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए भर्ती कर रहा था।

एनआईए ने कहा कि बेग को सह-आरोपित माज मुनीर अहमद और सैयद यासीन ने कट्टरपंथी बनाया था और भर्ती किया था। एजेंसी ने बताया कि माज मुनीर अहमद के कहने पर बेग ने बेंगलुरु में आतंकी गतिविधियों के लिए एक ठिकाने का इंतजाम किया था।

(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)