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पूर्व डीजीपी थाचंकरी को केरल हाई कोर्ट में कोई अंतरिम राहत नहीं, बेहिसाब संपत्ति का मामला

Published: Wed, 23 Sep 2026 11:04 AM (IST)

केरल हाई कोर्ट ने पूर्व डीजीपी टोमिन जे.थाचंकरी को बेहिसाब संपत्ति मामले में सजा निलंबित करने के लिए कोई अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया।

पूर्व डीजीपी थाचंकरी को नहीं मिली राहत। (फाइल फोटो।)

पूर्व डीजीपी थाचंकरी को नहीं मिली राहत। (फाइल फोटो।)

HighLights

  1. केरल हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश देने से किया इनकार।

  2. पूर्व डीजीपी थाचंकरी की सजा निलंबित करने की अपील खारिज।

  3. सतर्कता अदालत ने चार साल की सजा और जुर्माना लगाया था।

डिजिटल डेस्क, कोच्चि। केरल हाई कोर्ट ने पूर्व डीजीपी टोमिन जे.थाचंकरी की बेहिसाब संपत्ति मामले में सजा को निलंबित करने के लिए कोई अंतरिम आदेश देने से इन्कार कर दिया, जबकि राज्य को उनकी अपील का विरोध करने के लिए अपना जवाब दाखिल करने की अनुमति दी।

जस्टिस ए.बदरुद्दीन ने अभियोजन पक्ष को आपत्तियां दाखिल करने के लिए दो दिन का समय दिया और मामले की सुनवाई 24 सितंबर को निर्धारित की।

क्या है मामला?

यह आदेश थाचंकरी की उस अपील पर आया जिसमें उन्होंने पिछले गुरुवार को एक सतर्कता अदालत द्वारा अनुपातहीन संपत्ति मामले में दी गई सजा और चार साल की सजा के खिलाफ अपील की थी।

अदालत ने जुर्माना भी लगाया

सतर्कता अदालत ने उन पर 30.84 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। अपनी याचिका में थाचंकरी ने कहा कि सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में प्रारंभ में एक जनवरी, 2003 से एक मार्च, 2005 के बीच कथित रूप से अर्जित संपत्तियों को शामिल किया गया था, जिसे बाद में चार जुलाई, 2007 तक बढ़ा दिया गया। इस दिन विभिन्न स्थानों पर तलाशी ली गई और दस्तावेज जब्त किए गए।

(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ।)

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