धोखाधड़ी के मामले में पूर्व क्रिकेटर राजेश चौहान पर FIR के आदेश, 17.52 लाख रुपये की धोखाधड़ी का लगाया आरोप
फर्जी ट्रांसपोर्ट ठेका दिलाने का झांसा देकर 17.52 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर राजेश चौहान के खिलाफ एफआइआर दर्ज करन ...और पढ़ें

धोखाधड़ी के मामले में पूर्व क्रिकेटर राजेश चौहान पर FIR के आदेश (फोटो- जेएनएन)
HighLights
राजेश चौहान पर 7.52 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप
दुर्ग जिला एसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि कोर्ट का आदेश प्राप्त हो गया है
जेएनएन, भिलाई। फर्जी ट्रांसपोर्ट ठेका दिलाने का झांसा देकर 17.52 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर राजेश चौहान के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है।
भिलाई निवासी दिनकर विश्वमित्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) ऐश्वर्या दीवान की अदालत ने भिलाई पुलिस को यह आदेश जारी किया।
मामले में दुर्ग जिला एसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि कोर्ट का आदेश प्राप्त हो गया है और नियमानुसार एफआइआर दर्ज करने की प्रक्रिया की जाएगी।
दिनकर ने आरोप लगाया है कि राजेश चौहान ने स्वयं को प्रभावशाली व्यक्ति बताते हुए उन्हें बड़े व्यावसायिक लाभ का भरोसा दिलाया।
उन्होंने दावा किया था कि उनकी गोविंद ट्रांसपोर्ट कंपनी को ओडिशा के क्योंझर जिले में जिंदल इस्पात लिमिटेड में आयरन अयस्क एवं अन्य सामग्री के परिवहन का ठेका मिला है। यदि परिवादी अपने ट्रक लगाकर साझेदारी करे, तो उसे भी मुनाफा होगा।
दिनकर ने राजेश चौहान की बातों पर विश्वास करते हुए 30 जुलाई 2021 को एक इकरारनामा किया। इसके तहत उन्होंने पहले दो लाख 51 हजार रुपये की राशि दी और फिर गोविंद ट्रांसपोर्ट कंपनी के खाते में दो किस्तों में कुल 15 लाख एक हजार रुपये जमा कराए।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि राशि जमा करने के बाद उन्हें न तो परिवहन कार्य में भागीदारी मिली और न ही कोई लाभ। रकम वापस मांगने पर टालमटोल की जाने लगी। कोर्ट ने प्रस्तुत दस्तावेजों और बैंक लेनदेन के रिकार्ड को देखकर प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी का मामला पाया।