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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 03, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    'एजेंसी की छवि धूमिल करने के लिए गलतबयानी कर रहे हैं संजय सिंह', ईडी ने कहा- एक जगह पर गलती से आया था नाम

    By Jagran NewsEdited By: Anurag Gupta
    Updated: Wed, 03 May 2023 08:05 PM (IST)

    ईडी का कहना है कि सारे तथ्यों से अवगत होने के बाद भी संजय सिंह मीडिया के सामने गलतबयानी कर जांच एजेंसी और उसके निदेशक की छवि धूमिल करने की कोशिश कर रह ...और पढ़ें

    आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह (फाइल फोटो)
    आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह (फाइल फोटो)

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले की चार्जशीट में गलती से नाम शामिल किये जाने के मुद्दे पर ईडी ने आप सांसद संजय सिंह पर गलतबयानी का आरोप लगाया है। संजय सिंह के भेजे जवाब में ईडी ने साफ कर दिया कि सच्चाई जानते हुए भी मीडिया के सामने गलतबयानी करना कानूनन अपराध है और ऐसा नहीं करने की सलाह दी है।

    ईडी के वकील जोहेब हुसैन की ओर से संजय सिंह के वकील महिंदर सिंह बेदी को भेजे गए जवाब की कापी दैनिक जागरण के पास मौजूद है। 29 अप्रैल को यह जवाब संजय सिंह के वकील की ओर से 22 अप्रैल को भेजे गए लीगल नोटिस पर दिया गया है। ऐसा ही लीगल नोटिस 22 अप्रैल ईडी निदेशक को भेजा गया है। जोहेब हौसेन ने ईडी और निदेशक दोनों की ओर से अलग-अलग जवाब संजय सिंह को भेजा है।

    'एक जगह पर गलती से आया संजय सिंह का नाम'

    संजय सिंह को भेजे गए ईडी के जवाब के अनुसार, आबकारी नीति घोटाले की चार्जशीट में कुल चार स्थानों पर संजय सिंह का नाम आया है। तीन स्थान पर संजय सिंह का नाम सही है, लेकिन एक स्थान पर गलती से दिल्ली आबकारी आयुक्त राहुल सिंह की जगह गलती से संजय सिंह का नाम आ गया था।

    इस गलती का पता चलते ही 20 अप्रैल को ईडी ने अदालत के सामने इसे सुधारने का आवेदन दाखिल कर दिया। यानी संजय सिंह की ओर से लीगल नोटिस भेजे जाने के पहले ही ईडी अदालत से इस गलती को सुधारने की अपील कर चुकी थी।

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    संजय सिंह ने ED निदेशक को भी भेजा नोटिस

    ईडी ने अदालत के सामने विचाराधीन मामले में लीगल नोटिस भेजकर जांच एजेंसी और उसके निदेशक की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया है। यही नहीं, ईडी की ओर जांच अधिकारी की ओर से दाखिल चार्जशीट उस क्षेत्र के प्रमुख अधिकारी की मंजूरी से दाखिल की जाती है और इसके लिए ईडी निदेशक की मंजूरी की जरूरत ही नहीं होती। जबकि संजय सिंह की ओर से ईडी निदेशक संजय मिश्र को भी नोटिस भेजा गया है।

    'एजेंसी की छवि धूमिक कर रहे संजय सिंह'

    ईडी का कहना है कि सारे तथ्यों से अवगत होने के बाद भी संजय सिंह मीडिया के सामने गलतबयानी कर जांच एजेंसी और उसके निदेशक की छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे है, जो कि कानूनन अपराध है।

    ईडी ने संजय सिंह से मामले की सुनवाई अदालत के सामने विचाराधीन होने का हवाला देते हुए मीडिया के सामने बयानबाजी से बचने की सलाह दी। ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ताजा बयानबाजी के मामले को अदालत के सामने अगली सुनवाई के दौरान उठाया जाएगा।