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कर्नाटक सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, KPSC भर्ती में अनियमितता मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर रोक

Published: Fri, 02 Oct 2026 11:47 PM (IST)

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें केपीएससी की पशु चिकित्सा अधिकारी ...और पढ़ें

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई।

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई।

HighLights

  1. सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई।

  2. केपीएससी पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती अनियमितताओं की जांच का मामला।

  3. कर्नाटक सरकार की याचिका पर पीठ ने नोटिस जारी किया।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें कर्नाटक लोक सेवा आयोग (केपीएससी) की पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती में कथित अनियमितताओं की नए सिरे से जांच करने और विशेष जांच टीम (एसआइटी) गठित करने के लिए कहा गया है।

जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने कर्नाटक सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया है। राज्य सरकार ने याचिका में हाई कोर्ट के 21 सितंबर के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसके तहत 400 पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती में कथित अनियमितताओं और केपीएससी की अन्य भर्तियों से जुड़े आरोपों की जांच के लिए एसआइटी गठित की गई थी।

पीठ ने राज्य सरकार की याचिका पर हाई कोर्ट पहुंचने वाले मूल याचिकाकर्ताओं से 12 अक्टूबर तक जवाब मांगा है। इसके साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह एसआइटी में नियुक्त अधिकारियों पर अगर कोई आपत्ति हो तो उसका उल्लेख करते हुए एक अतिरिक्त हलफनामा सीलबंद लिफाफे में दाखिल करे।

सोर्स- न्यूज एजेंसी PTI के इनपुट के अनुसार

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