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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 16, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने विदेश यात्रा की अनुमति वाली याचिका हाई कोर्ट से ली वापस, 60 करोड़ की ठगी से जुड़ा है मामला

Published: Thu, 16 Oct 2025 10:46 PM (IST)

अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने बॉम्बे हाई कोर्ट से विदेश यात्रा की अनुमति मांगने वाली याचिका वापस ले ली है। शिल्पा ...और पढ़ें

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HighLights

  1. शिल्पा शेट्टी ने यात्रा याचिका वापस ली

  2. 60 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला

  3. एलओसी निलंबन याचिका पर सुनवाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेत्री शिल्पाशेट्टी ने बांबे हाई कोर्ट को बताया कि वह विदेश यात्रा की अनुमति के अनुरोध वाली अपनी याचिका वापस ले रही हैं। शिल्पा और उनके पति राज कुंद्रा 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में आरोपित हैं। उनके वकील निरंजन मुंदरगी ने मुख्य न्यायाधीश श्रीचंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अनखड़ की खंडपीठ के समक्ष बताया कि अभिनेत्री अपनी याचिका वापस ले रही हैं।

भविष्य में जब भी उन्हें और उनके पति विदेश यात्रा करना चाहेंगे, वे कोर्ट से अनुमति के लिए नई याचिका दायर करेंगे। वर्तमान याचिका पर शिल्पा फिलहाल जोर नहीं दे रही हैं। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि जब तक शिल्पा और राज कुंद्रा धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के मामले में आरोपित हैं, तब तक उन्हें छुट्टी मनाने के लिए यात्राओं की अनुमति नहीं दी जा सकती।

शिल्पा शेट्टी ने यात्रा याचिका वापस ली

कोर्ट ने कहा था कि यह याचिका केवल तभी विचाराधीन होगी, जब वे 60 करोड़ रुपये जमा करने को तैयार हों।इस मामले में शिकायतकर्ता दीपक कोठारी ने दंपती पर आरोप लगाया था कि 2015 से 2023 के बीच दंपती ने उन्हें अपनी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड में 60 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन इस राशि का उपयोग उन्होंने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किया।

60 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला

दंपती ने पिछले महीने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें शहर पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के आदेश पर उनके खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) को निलंबित करने का अनुरोध किया गया था। उन्होंने अक्टूबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच अपने पेशेवर कार्य और छुट्टी मनाने के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगी थी। कोर्ट ने गुरुवार को शिल्पा के आवेदन वापस लेने की याचिका को स्वीकार किया और दंपती के एलओसी निलंबन याचिका की सुनवाई 17 नवंबर के लिए निर्धारित की।

 (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

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