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    डीईआरसी में खाली पदों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, चयन समिति को दो माह की समयसीमा

    Updated: Fri, 29 May 2026 09:20 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को डीईआरसी के अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति दो महीने के भीतर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश दिल्ली सर ...और पढ़ें

    दो माह में डीईआरसी अध्यक्ष की करें नियु​क्ति- सुप्रीम कोर्ट

    दो माह में डीईआरसी अध्यक्ष की करें नियु​क्ति- सुप्रीम कोर्ट

    HighLights

    1. सुप्रीम कोर्ट ने डीईआरसी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का निर्देश दिया।

    2. दिल्ली सरकार की चयन समिति को दो माह की समयसीमा मिली।

    3. पीठ ने सरकार से अनुपालन शपथपत्र दाखिल करने को कहा।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार द्वारा नियुक्त चयन समिति से कहा कि वह दिल्ली बिजली नियामक आयोग (डीईआरसी) के अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति दो महीने के अंदर सुनिश्चित करे।

    चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने दिल्ली में भाजपा सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना पर विचार किया, जिसमें कहा गया है कि उसने पहले के निर्देश के तहत 27 मई को डीईआरसी में तीन रिक्त पदों को भरने के लिए एक खोज और चयन समिति का गठन किया है।

    पीठ ने दिए निर्देश

    पीठ ने चयन समिति को निर्देश दिया कि वह दो महीने के अंदर डीईआरसी के अध्यक्ष और दो सदस्यों का चयन और नियुक्ति सुनिश्चित करने का प्रयास करे। पीठ ने सरकार से कहा कि वह दो महीने बाद एक अनुपालन शपथपत्र दाखिल करे, जब इस मामले को फिर से उठाया जाएगा।

    याचिकाकर्ता एनजीओ एनर्जी वाचडाग की ओर से पेश हुए वकील प्रणव सचदेवा ने पीठ से अनुरोध किया कि चयन समिति को एक महीने के अंदर नियुक्तियों को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए।

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